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Hisar News: बुजुर्ग की हत्या के मामले में बेटा व पुत्रवधू दोषी करार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Jul 2023 12:38 AM IST
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Son and daughter-in-law convicted in the murder of an elderly
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने स्याहडवा के सतबीर सिंह (75) की डंडों व सरियों से पीटकर हत्या करने के जुर्म में उनके बेटे शमशेर और शमशेर की पत्नी राजबाला को दोषी करार दिया है। अदालत दंपती को 31 जुलाई को सजा सुनाएगी आजाद नगर थाना पुलिस ने इस संबंध में 30 जनवरी 2020 को केस दर्ज किया था।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार मंगाली चौकी पुलिस को कंट्रोल रूम के जरिये सूचना मिली थी कि स्याहड़वा निवासी बुजुर्ग सतबीर व उनकी पत्नी संतरा झगड़े में लगी चोटों के कारण सिविल अस्पताल में दाखिल हैं। उसके बाद पुलिस ने अस्पताल में पहुंचकर संतरा देवी के बयान दर्ज किये थे। उन्होंने बताया था कि वह और उसका पति सतबीर गांव में ही दो बेटों से अलग रहते हैं। बड़ा बेटा शमशेर मकान के बंटवारे को लेकर रंजिश रखता है। घटना वाली रात उसका बेटा शमशेर, उसकी पत्नी राजबाला व अन्य डंडे और सरिये लेकर आए और उन पर हमला कर दिया। घायल सतबीर को अस्पताल लेकर गए तो चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था। संवाद
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