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दो सगे भाइयों की हत्या के मामले में सात दोषी करार, सजा आज
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हिसार। ठंडी सड़क पर वाल्मीकि बस्ती निवासी सचिन व उसके भाई सुनील की हत्या के मामले में सोमवार को अदालत ने सात लोगों को दोषी करार दिया। एडीजे अजय तेवतिया की अदालत ने दोषियों को सजा के लिए सात दिसंबर निर्धारित की है। मामले में शहर थाने में चार अगस्त 2017 को मृतक सचिन के भाई अजय की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया गया था।
पुलिस को दी शिकायत में अजय ने बताया था कि वाल्मीकि बस्ती निवासी शंकर व बड़वाली ढाणी निवासी प्रवीण सैनी गांजा बेचते हैं। दोनों आरोपी उनके परिवार से रंजिश रखते हैं। अजय ने बताया था कि दोनों आरोपी उन्हें धमकी भी दे चुके थे। इसी बीच उस रात करीब सवा 10 बजे उसके घर के पास उसका भाई सुनील व विनोद बैठे थे, वह गली में चारपाई पर लेटा हुआ था। उसी दौरान शंकर व प्रवीण सैनी अपने हाथों में हथियार लेकर पहुंचे। उस दौरान उनके साथ छोटा शंकर, विक्की उर्फ बोरी, सागर, पंडित, रमेश उर्फ बल्ली व रोहतक निवासी अभिषेक रोहतक भी वहां पहुंचे। आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। इसी बीच उसका भाई सचिन भी मौके पर पहुंच गया। इस बीच आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। हमले में सुनील, सचिन व विनोद को गोलियां लगी। तीनों को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में ले जाते समय सचिन ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। वहां से सुनील व विनोद को सपरा अस्पताल ले जा रहे थे, तक सुनील की मौत हो गई थी।
इन्हें दिया दोषी करार : अदालत ने ठंडी सड़क पर स्थित वाल्मीकि बस्ती निवासी शंकर, शंकर उर्फ छोटा, विक्की उर्फ बोरी, महावीर कॉलोनी निवासी अभिषेक, बड़वाली ढाणी निवासी प्रवीण सैनी, ठंडी सड़क निवासी रमेश और सागर को दोषी करार दिया है।
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पुलिस को दी शिकायत में अजय ने बताया था कि वाल्मीकि बस्ती निवासी शंकर व बड़वाली ढाणी निवासी प्रवीण सैनी गांजा बेचते हैं। दोनों आरोपी उनके परिवार से रंजिश रखते हैं। अजय ने बताया था कि दोनों आरोपी उन्हें धमकी भी दे चुके थे। इसी बीच उस रात करीब सवा 10 बजे उसके घर के पास उसका भाई सुनील व विनोद बैठे थे, वह गली में चारपाई पर लेटा हुआ था। उसी दौरान शंकर व प्रवीण सैनी अपने हाथों में हथियार लेकर पहुंचे। उस दौरान उनके साथ छोटा शंकर, विक्की उर्फ बोरी, सागर, पंडित, रमेश उर्फ बल्ली व रोहतक निवासी अभिषेक रोहतक भी वहां पहुंचे। आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। इसी बीच उसका भाई सचिन भी मौके पर पहुंच गया। इस बीच आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। हमले में सुनील, सचिन व विनोद को गोलियां लगी। तीनों को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में ले जाते समय सचिन ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। वहां से सुनील व विनोद को सपरा अस्पताल ले जा रहे थे, तक सुनील की मौत हो गई थी।
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इन्हें दिया दोषी करार : अदालत ने ठंडी सड़क पर स्थित वाल्मीकि बस्ती निवासी शंकर, शंकर उर्फ छोटा, विक्की उर्फ बोरी, महावीर कॉलोनी निवासी अभिषेक, बड़वाली ढाणी निवासी प्रवीण सैनी, ठंडी सड़क निवासी रमेश और सागर को दोषी करार दिया है।
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