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आरटीई: खाली सीटों की जानकारी ने देने वाले स्कूलों पर कसेगा शिकंजा, एमआईएस पोर्टल होगा बंद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 26 May 2025 01:17 AM IST
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RTE: Schools that do not provide information on vacant seats will be tightened, the MIS portal will be closed.
चेतन वर्मा
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हिसार। शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत आरक्षित 25 फीसदी सीटों की जानकारी नहीं देने वाले स्कूलों पर शिक्षा निदेशालय शिकंजा कसने जा रहा है। प्रदेश के 1853 व हिसार जिले के 148 निजी स्कूल ऐसे है, जिन्होंने अब तक आरक्षित 25 फीसदी सीटों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की है। इसे स्कूल शिक्षा निदेशालय ने गंभीरता से लिया है।
शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट आदेश दे दिए हैं कि आरटीई के तहत खाली सीटों की जानकारी न देने वाले निजी स्कूलों को गैर-मान्यता प्राप्त श्रेणी में शामिल कर इनके मैनेजमेंट इन्फोर्मेशन सिस्टम (एमआईएस) पोर्टल को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके लिए निदेशालय ने विशेष पोर्टल बनाया है, जिसमें दो कॉलम है। एक कॉलम में मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की कुंडली अपलोड होगी तो दूसरे में गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को शामिल कर सूची तैयार की जाएगी। 20 जून तक शिक्षा निदेशालय प्रदेश भर के गैर-मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की सूची जारी करेगा।
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दस्तावेज सहित अपलोड करनी होगी पूरी जानकारी
पहले चरण में स्कूल की मान्यता संबंधित सवाल पूछे हैं, जिनका जवाब भरना होगा। मान्यता है तो संबंधित दस्तावेज भी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद जिलानुसार पोर्टल पर स्कूलों की जानकारी अपलोड करनी होगी। अगले चरण में पोर्टल पर भरी गई जानकारी को एकीकृत कर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (डीईईओ) को भेजी जाएगी। इसके बाद डीईईओ अपने अधीनस्थ कमेटी के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड स्कूलों का सत्यापन करेंगे। इस प्रकार सबसे अंत में सत्यापित स्कूलों की सूची को मुख्यालय भेजा जाएगा। ऐसे स्कूल जो पूरी जानकारी नहीं दे पाएंगे, उन्हें गैर मान्यता प्राप्त श्रेणी में शामिल कर बाहर कर दिया जाएगा।
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आज खाली सीटों की जानकारी देने का अंतिम अवसर
आरटीई के तहत 26 मई की रात 12 बजे तक निजी स्कूलों को आरक्षित 25 फीसदी सीटों में से कितनी खाली है, इसकी जानकारी देनी होगी। जानकारी न देने वाले निजी स्कूलों का एमआईएस पोर्टल ब्लॉक कर दिया जाएगा। इससे पहले 23 मई अंतिम तिथि थी।

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हमने एक पोर्टल बनाया है, जिसमें मान्यता को लेकर स्कूलों को फिल्टर किया जाएगा। पूरी जानकारी न देने वाले स्कूलों को गैर-मान्यता प्राप्त की श्रेणी में शामिल कर बाहर का रास्ता दिखा जाएगा। 20 जून तक प्रदेश स्तर पर मान्यता व गैर-मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की लिस्ट जारी की जाएगी। - वीरेंद्र गोदारा, डिप्टी डायरेक्टर, प्राइवेट स्कूल ब्रांच, शिक्षा निदेशालय, पंचकूला
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