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Hisar News: एचएयू एसोसिएट प्रोफेसर भर्ती में एफआईआर की याचिका खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 08 Aug 2026 11:44 PM IST
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Petition for FIR in HAU Associate Professor recruitment dismissed.
हिसार। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) के वनस्पति विज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति में फर्जीवाड़े के आरोपों को लेकर एफआईआर दर्ज कराने की याचिका अदालत ने खारिज कर दी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव ने छह अगस्त को शिकायतकर्ता संदीप कुमार गुप्ता की याचिका पर आदेश दिया। गुप्ता ने कहा कि वह हाईकोर्ट जाएंगे।
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शिकायत में आरोप लगाया गया था कि महिला उम्मीदवार की मार्कशीट में 900 के बजाय 800 अंक दर्शाकर प्रतिशत बढ़ाया गया। अनुभव और एक ही समय में दो जगह काम करने पर भी सवाल उठाए गए। छह शोध पत्रों में से पांच के संबंधित पत्रिकाओं में प्रकाशित नहीं होने का आरोप लगाया गया। तत्कालीन रजिस्ट्रार और स्क्रीनिंग कमेटी पर पक्षपात का आरोप भी लगाया गया।
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अदालत ने कहा कि मामले में हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। शिकायतकर्ता के पास साक्ष्य उपलब्ध हैं जिन्हें गवाहों और दस्तावेजों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत पुलिस जांच का आदेश देने का आधार नहीं मिला। अदालत ने मामले को निजी शिकायत के तौर पर चलाने का फैसला किया।
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