{"_id":"61476bc88ebc3e227e3e5951","slug":"no-rules-hoardings-hung-wherever-they-want-hisar-news-hsr612155174","type":"story","status":"publish","title_hn":"नियम न कायदा, जहां मर्जी वहां लटका दिए होर्डिंग्स","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नियम न कायदा, जहां मर्जी वहां लटका दिए होर्डिंग्स
विज्ञापन
जिंदल चौक स्थित व्यापारिक संस्थानों पर लगे होर्डिंग्स।
- फोटो : Hisar
हिसार। शहर में ज्यादातर व्यापारिक संस्थान धड़ल्ले से नगर निगम के नियमों की अवमानना कर रहे हैं। व्यापारिक संस्थान मालिक अपनी मनमर्जी के हिसाब से होर्डिंग लगा रहे हैं, जबकि निगम प्रशासन ने होर्डिंग का एक आकार निर्धारित किया हुआ है। उस आकार से बड़ा होर्डिंग लगाने पर निगम प्रशासन संस्थान मालिक के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।
हालांकि इस नियम की पालना को लेकर निगम प्रशासन भी सुस्त पड़ा है। निगम की इस सुस्त कार्यप्रणाली के कारण शहर की सुंदरता को ग्रहण लग रहा है। बता दें कि व्यापारियों संस्थानों ने अपने संस्थान पर नियमों के खिलाफ जाकर बड़े-बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं। इनकी ऊंचाई एक मीटर से लेकर तीन से चार मीटर तक है।
यह है नियम
नगर निगम क्षेत्र के नियमों के अनुसार दुकान व व्यापारिक स्थल पर एक मीटर की ऊंचाई से अधिक का विज्ञापन लगाना कानून अपराध है। ऐसा करने पर नगर निगम एक्ट के अनुसार 10 हजार रुपये जुर्माने के साथ 6 माह की सजा का प्रावधान है। इसमें विज्ञापन एजेंसी, विज्ञापनदाता और भवन मालिक तीनों के खिलाफ की जा सकती है।
विज्ञापन
आज तक नहीं हुई कार्रवाई
बेशक होर्डिंग के आकार को लेकर निगम प्रशासन ने नियम बना रखा है। मगर व्यापारिक संस्थान मालिक इसकी जरा भी पालना नहीं कर रहे हैं। शहर के ज्यादातर व्यापारिक संस्थान इस नियम क धड़ल्ले से धज्जियां उड़ा रहे हैं। उधर निगम प्रशासन इस तरफ पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठा हुआ है। स्थिति यह आज तक निगम प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। यह एक वजह भी है कि व्यापारिक संस्थान इस नियम को मानने से इनकार कर रहे हैं।
विज्ञापन
हालांकि इस नियम की पालना को लेकर निगम प्रशासन भी सुस्त पड़ा है। निगम की इस सुस्त कार्यप्रणाली के कारण शहर की सुंदरता को ग्रहण लग रहा है। बता दें कि व्यापारियों संस्थानों ने अपने संस्थान पर नियमों के खिलाफ जाकर बड़े-बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं। इनकी ऊंचाई एक मीटर से लेकर तीन से चार मीटर तक है।
विज्ञापन
यह है नियम
नगर निगम क्षेत्र के नियमों के अनुसार दुकान व व्यापारिक स्थल पर एक मीटर की ऊंचाई से अधिक का विज्ञापन लगाना कानून अपराध है। ऐसा करने पर नगर निगम एक्ट के अनुसार 10 हजार रुपये जुर्माने के साथ 6 माह की सजा का प्रावधान है। इसमें विज्ञापन एजेंसी, विज्ञापनदाता और भवन मालिक तीनों के खिलाफ की जा सकती है।
विज्ञापन
आज तक नहीं हुई कार्रवाई
बेशक होर्डिंग के आकार को लेकर निगम प्रशासन ने नियम बना रखा है। मगर व्यापारिक संस्थान मालिक इसकी जरा भी पालना नहीं कर रहे हैं। शहर के ज्यादातर व्यापारिक संस्थान इस नियम क धड़ल्ले से धज्जियां उड़ा रहे हैं। उधर निगम प्रशासन इस तरफ पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठा हुआ है। स्थिति यह आज तक निगम प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। यह एक वजह भी है कि व्यापारिक संस्थान इस नियम को मानने से इनकार कर रहे हैं।