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Hisar News: बिना लाइसेंस के किसी भी नर्सरी का संचालन नहीं होगा मान्य

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 15 Jul 2026 12:16 AM IST
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No nursery will be allowed to operate without a license.
हांसी बागवानी में तैयार खीरे।
हांसी। उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि हरियाणा सरकार ने बागवानी नर्सरी अधिनियम-2025 और नियम-2026 लागू किए हैं। इस नए अधिनियम के तहत सभी फल, फूल और सजावटी पौधों की नर्सरियों का पंजीकरण और लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना वैध लाइसेंस के किसी भी नर्सरी का संचालन मान्य नहीं होगा।
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अधिनियम-2025 आठ जुलाई 2025 से प्रभावी है। इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को 30 जून 2026 को हरियाणा राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचित किया गया है। इन प्रावधानों से प्रदेश के बागवानी क्षेत्र में गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। इनका उद्देश्य किसानों व नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री उपलब्ध कराना है। इससे नर्सरी व्यवसाय अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनेगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक नर्सरी संचालक को विभाग के निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन करना होगा।
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नर्सरियों में तैयार पौध सामग्री स्वस्थ, रोगमुक्त और उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए। संक्रमित या निम्न गुणवत्ता वाली पौध सामग्री के विक्रय पर रोक रहेगी। यह अधिनियम बागवानी क्षेत्र को संगठित और किसान हितैषी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे किसानों को गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री मिलेगी। बागवानी फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि होगी। पौधजनित रोगों के प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा। अधिनियम का पालन न करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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जिले के सभी नर्सरी संचालकों से अपील की है कि वह अपने प्रतिष्ठानों का नियमानुसार पंजीकरण करवाकर आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करें। विभाग की ओर से जारी सभी दिशा-निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। यह पहल बागवानी क्षेत्र के सतत विकास को नई गति देगी। - राहुल नरवाल, उपायुक्त
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