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अब वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी बनेंगे पेंशन का आधार
ब्यूरो/अमर उजाला, हिसार
Updated Fri, 24 Jun 2016 12:13 AM IST
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अगर आपके पास वर्ष 2005 से पहले के बने वोटर कार्ड या फिर डीएल (ड्राइविंग लाइसेंस) है और उसके हिसाब से अब वर्तमान में आपकी उम्र 60 साल है तो पेंशन के लिए अब आपको (बुजुर्गों को) ज्यादा धक्के नहीं खाने पड़ेेंगे। सरकार द्वारा बनाए गए नए नियम की सूची स्थानीय कार्यालयों में आ गई है।
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अब 1 जुलाई से पेंशन के लिए नया आवेदन करने वालों पर ये नियम लागू होंगे। बुढ़ापा पेंशन को लेकर अब नियमों में बदलाव कर दिए गए हैं। बेटे की 42 साल के होने की उम्र भी घटाकर 41 साल कर दी गई है। यानी अभी बेटा-बेटी की 42 साल उम्र को लेकर जो हल्ला मचाया जा रहा था सरकार ने उसका विकल्प दे दिया है।
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साथ ही उसमें एक साल की राहत दी है। हालांकि इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों ने खूब आलोचना की थी। इनेलो ने इस मामले को मुद्दा बनाया था जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन भी किया गया। उधर जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने इस बारे में पार्षदों को भी नए नियम बताने शुरू कर दिए हैं। ताकि वे अपने वार्डों में नए आवेदकों को जानकारी दे सकें। पार्षद प्रतिनिधि पंकज दीवान ने इसकी पुष्टि खुद की है।
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देना होगा इनकम सर्टिफिकेट
अधिकारियों ने बताया है कि नए पेंशनधारकों को इनकम सर्टिफिकेट पेश करना होगा। जिन आवेदकों की 2 लाख से अधिक इनकम हैं उनकी पेंशन नहीं बन सकेगी। 2 लाख से कम इनकम वाले आवेदक बुढ़ापा पेंशन ले सकेंगे।
सरकारी नौकरी वालों को नहीं मिलेगी पेंशन
समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी नौकरी से रिटायर्ड बुजुर्ग को बुढ़ापा पेंशन नहीं मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी से रिटायर्ड है तो उसकी पत्नी को भी बुढ़ापा पेंशन नहीं मिलेगी।
बेटा 41 का है तो मां बाप की बन सकेगी पेंशन
नए नियमों में बुढ़ापा पेंशन बनवाने वालों को राहत मिली है। अगर बुजुर्ग का बड़ा बेटा या बेटी 41 साल के हैं। और उसका 41 साल के होने का वे प्रमाण दे दें तथा साथ में शपथ पत्र दे दें तो उनकी भी पेंशन बन सकेगी। इससे पहले यह कंडीशन 42 साल की थी। इसमें बेटा या बेटी की उम्र 42 साल होनी थी। जो व्यक्ति इस कंडीशन को पूरा नहीं करते थे वे पेंशन योग्य नहीं थे।
2005 से पहले की डेट में बने ये डॉक्यूमेंट हैं तो बन सकती है पेंशन
- वोटर कार्ड (जो 2005 से पहले बना हो और अब उसके हिसाब से उम्र 60 साल बैठती हो।)
- ड्राइविंग लाइसेंस (ऊपर वाला नियम लागू)
- पेन कार्ड (ऊपर वाला नियम लागू)
- पासपोर्ट (ऊपर वाला नियम लागू)
- खुद का बर्थ सर्टिफिकेट
ये ना हों तो
- बड़े बेटे या बेटी का 41 साल के होने का कोई प्रमाण
- बेटे या बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट
- शपथ पत्र भी साथ
जिले में कुल पेंशन धारक - 1 लाख 77 हजार 216
- बुढापा पेंशन धारक - करीब 1 लाख
- अन्य (विधवा, अशक्त), थर्ड जेंडर - 77 हजार 216
एक जुलाई से नए नियमों के हिसाब से आवेदन लिए जाएंगे। हमारे पास दो से तीन नए नियम आए हैं। सरकार ने एक नियम में एक साल की राहत भी दी है। अब बेटा बेटी की उम्र 42 साल की बजाए 41 साल उम्र पर भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
- दलबीर सैनी, जिला समाज कल्याण अधिकारी