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हिसार गोलीकांड: बरी होने के 25 मिनट बाद खत्म हो गई विनोद काणा की कहानी, कोर्ट परिसर में 6 गोलियां मारकर हत्या
Fri, 21 Aug 2026 09:26 AM IST
Naveen
माई सिटी रिपोर्टर, हिसार (हरियाणा)
माई सिटी रिपोर्टर, हिसार (हरियाणा)
Published by: Naveen
Updated Fri, 21 Aug 2026 09:26 AM IST
सार
रामअवतार ने पुलिस को बतायाकि उसका बलजीत शर्मा के साथ प्लाट को लेकर विवाद चल रहा था और कई बार पंचायत भी हो चुकी थी। उसने पहले भी बलजीत शर्मा के खिलाफ पुलिस को शिकायत देने की बात कही थी।
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विनोद पानू उर्फ काणा
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
जिस मामले में पांच साल से अधिक समय से अदालत में सुनवाई चल रही थी उसका फैसला वीरवार को विनोद पानू उर्फ काणा के पक्ष में आया। अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश सौरव खत्री की अदालत ने वर्ष 2021 के हत्या के प्रयास मामले में विनोद समेत सभी 12 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इस फैसले के करीब 25 मिनट बाद कोर्ट परिसर में ही विनोद पानू उर्फ काणा की हत्या कर दी गई।
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हत्या के प्रयास मामले में विनोद पानू उर्फ काणा, कुलदीप उर्फ बुदिया, कुलदीप, सागर, बलजीत, संदीप, सुरेंद्र, प्रदीप, रोहित, नरेंद्र, सज्जन और मुकेश आरोपी थे। वीरवार को इनमें से विनोद समेत 10 आरोपी अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए थे जबकि सज्जन और मुकेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अदालत में चले अभियोग के अनुसार मामला बधावड़ निवासी रामअवतार की शिकायत से शुरू हुआ था।
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रामअवतार ने 6 नवंबर 2021 को बरवाला थाने में दी शिकायत में बताया था कि 5 नवंबर की शाम वह गांव गुराना की सीमा पर स्थित अपने खेत से ट्रैक्टर लेकर घर लौट रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार तीन-चार युवक उसके पास आए और पेट्रोल पंप का रास्ता पूछने लगे। इसी बीच एक युवक ने रामअवतार से बधावड़ निवासी बलजीत शर्मा के साथ उसके विवाद के बारे में पूछा। आरोप था कि युवक ने उसे धमकी दी और इसके बाद कट्टे से उसके सिर की तरफ गोली चला दी। रामअवतार ने झुककर अपनी जान बचाई। गोली उसके सिर के बाएं हिस्से को छूकर निकल गई।
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रामअवतार ने पुलिस को बतायाकि उसका बलजीत शर्मा के साथ प्लाट को लेकर विवाद चल रहा था और कई बार पंचायत भी हो चुकी थी। उसने पहले भी बलजीत शर्मा के खिलाफ पुलिस को शिकायत देने की बात कही थी। इस मामले में बरवाला थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत आपराधिक साजिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की और मामला अदालत में पहुंचा। वीरवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।