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बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को 5 साल कैद की सजा
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हिसार। अदालत ने करीब आठ साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। एडीजे सीमा सिंघल की अदालत ने दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। एडीआर सेंटर की तरफ से बच्ची को तीस हजार रुपये का मुआवजा भी मिलेगा। बता दें कि दोषी रिश्ते में उसका दादा बताया जा रहा है।
इस संबंध में पीड़िता की शिकायत पर दस मई 2020 को महिला थाना ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार पीड़िता के परिजनों ने बताया कि उनकी चौथी कक्षा में पढ़ने वाली बेटी सुबह 11 बजे पड़ोस में रहने वाले और रिश्ते में दादा लगने वाले के घर उसके पौते के साथ खेलने गई थी। कुछ देर बाद दादा ने अपने पौते को घर से बाहर भेज दिया और अकेला पाकर बच्ची को गोद में उठा लिया और छेड़छाड़ करने लगा। बच्ची ने घर आकर यह बात परिजनों को बताई थी। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। अदालत में पैरवी के दौरान पीपी नरेंद्र कुमार और नायब कोर्ट महेंद्र सिंह का सहयोग रहा है।
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इस संबंध में पीड़िता की शिकायत पर दस मई 2020 को महिला थाना ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार पीड़िता के परिजनों ने बताया कि उनकी चौथी कक्षा में पढ़ने वाली बेटी सुबह 11 बजे पड़ोस में रहने वाले और रिश्ते में दादा लगने वाले के घर उसके पौते के साथ खेलने गई थी। कुछ देर बाद दादा ने अपने पौते को घर से बाहर भेज दिया और अकेला पाकर बच्ची को गोद में उठा लिया और छेड़छाड़ करने लगा। बच्ची ने घर आकर यह बात परिजनों को बताई थी। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। अदालत में पैरवी के दौरान पीपी नरेंद्र कुमार और नायब कोर्ट महेंद्र सिंह का सहयोग रहा है।
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