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Hisar News: पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार करने वाले दोषी को दस साल की सजा

Thu, 11 May 2023 09:27 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Thu, 11 May 2023 09:27 PM IST
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Man sentenced to 10 years for assaulting his wife with an ax
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार करने के दोषी पति राजथल निवासी पिंकू को दस साल की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने 15 हजार कर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर 2 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस संबंध में नारनौंद थाना पुलिस ने 12 सितंबर 2020 को आरोपी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और हत्या प्रयास का केस दर्ज किया था।
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पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार नारनौंद थाना में दी गई शिकायत में कैथल की रहने वाली धनपति ने बताया कि 2014 में छोटी बेटी सोनू की शादी राजथल निवासी पिंकू से की थी। सोनू की तीन बेटियां हैं, जिस कारण दामाद ताने मारता था। 2020 में बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया। 4 माह बाद दामाद ने छुछक में 700 ग्राम चांदी और बाइक की डिमांड की। ससुराल जाने पर दामाद बेटी को रुपये लाने के लिए तंग करने लगा। बेटी ने फोन कर कहा कि पति दो लाख रुपये मांग कर रहा है। कुछ देर बाद फिर से फोन आया कि पिंकू ने कुल्हाड़ी से सोनू की गर्दन और सिर पर वार किया है, उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए। नारनौंद थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर पिंकू के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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