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Hisar News: सात साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने वाला दोषी करार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Feb 2024 12:20 AM IST
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Man found guilty of indecent act with seven year old girl
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने घर बुलाकर सात साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी सूबेसिंह को दोषी करार दिया है। अदालत दोषी को शुक्रवार को सजा सुनाएगी। इस संबंध में पीड़िता की मां ने पुलिस थाना में 21 सितंबर 2020 को आरोपी के खिलाफ शिकायत दी थी।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता की मां ने बताया था कि वह पति के साथ मजदूरी का करती है। बड़ी बेटी सात साल की है। 20 सितंबर 2020 को काम से घर लौटी तो बेटी रोती मिली। जब उस से पूछा तो उसने बताया कि दोपहर को घर के बाहर खड़ी थी। पड़ोस में रहने वाले सूबेसिंह ने इशारा कर अपने घर पर बुलाया और अंधेरे कमरे में ले गया। इसके बाद अश्लील हरकत की। बाद में 10 रुपये देते हुए कहा कि किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। उक्त मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। संवाद
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