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Hisar News: रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पाबंदी
Mon, 24 Nov 2025 12:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Mon, 24 Nov 2025 12:20 AM IST
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हांसी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) अमित यशवर्धन ने बताया कि रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर व डीजे बजाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। इसकी अवहेलना करने पर कार्रवाई की जाएगी।
एसपी ने ने सभी थाना प्रबंधकों व चौकी प्रभारियों को नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने दिन में भी बिना अनुमति के ऊंची आवाज में डीजे बजाने के कारण ऊंची ध्वनि से होने वाली परेशानियों से आमजन को तुरंत राहत दिलाने व ऊंची आवाज में डीजे व लाउडस्पीकर चलाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के लिए कहा है। टीमें इसके लिए निगरानी भी करेंगी।
उन्होंने बताया कि 10 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करने वाले लाउडस्पीकर और माइक का प्रयोग बिना प्रशासन की अनुमति के वर्जित है। अब शादी का सीजन है। सबको अपनी खुशी जाहिर करने का हक है, लेकिन दूसरों को परेशानी नहीं आनी चाहिए।
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एसपी ने ने सभी थाना प्रबंधकों व चौकी प्रभारियों को नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने दिन में भी बिना अनुमति के ऊंची आवाज में डीजे बजाने के कारण ऊंची ध्वनि से होने वाली परेशानियों से आमजन को तुरंत राहत दिलाने व ऊंची आवाज में डीजे व लाउडस्पीकर चलाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के लिए कहा है। टीमें इसके लिए निगरानी भी करेंगी।
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उन्होंने बताया कि 10 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करने वाले लाउडस्पीकर और माइक का प्रयोग बिना प्रशासन की अनुमति के वर्जित है। अब शादी का सीजन है। सबको अपनी खुशी जाहिर करने का हक है, लेकिन दूसरों को परेशानी नहीं आनी चाहिए।
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