फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Lampi: 55 new animals found infected, number reaches 311 in district so far

लंपी : 55 नए पशु मिले संक्रमित, जिले में अब तक संख्या पहुंची 311

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 24 Aug 2022 12:21 AM IST
विज्ञापन
Lampi: 55 new animals found infected, number reaches 311 in district so far
हिसार। ग्रामीण इलाकों के पशुओं में लंपी वायरस तेजी से फैल रहा है। मंगलवार को नौ गांवों में 55 नए केस मिले। इनके साथ ही अब कुल संक्रमित पशुओं की संख्या 311 हो गई है। वहीं बीमारी का प्रकोप चार गोशालाओं समेत 24 गांवों तक पहुंच गया है।
विज्ञापन

मंगलवार को जिले के किरोड़ी, गैबीपुर, चौधरीवास, मोहब्बतपुर, लाडवा, पनिहारचक, किरमारा, लांधड़ी और संडौल में लंपी ग्रसित पशु मिले। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में बीमार पशुओं की संख्या 181 पहुंच चुकी है। इसके अलावा कालीरामण की गोशाला में 10 पशु बीमार मिले हैं। जिले की चार बड़ी गोशालाओं में 130 पशु लंपी की चपेट में आ चुके हैं। जिले में 134 पशु स्वस्थ हो चुके हैं।
विज्ञापन

पशुओं का भ्रमण रोकना जरूरी
उप निदेशक पशुपालन श्रीभगवान ने बताया कि लंपी पॉक्स एक संक्रामक बीमारी है, जिसकी रोकथाम के लिए पशुओं को मक्खी, मच्छरों से बचाने के साथ-साथ उनका भ्रमण रोकना भी जरूरी है। गोशालाओं में नियमित तौर पर दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालकों को भी सलाह दी जा रही कि साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। संक्रमित पशु को अन्य पशुओं से अलग रखें और मच्छरदानी लगाएं। इसके अलावा पशुओं को खुला न छोड़ें। नियमित देखभाल व उपचार से संक्रमित पशु पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

संक्रमण को लेकर धारा-144 लागू, पशु मेले पर रोक
जिलाधीश डॉ. प्रियंका सोनी ने पशुओं में फैल रही लंपी बीमारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत के जिले में पशु मेला लगाने, पशुओं को दूसरे जिलों व राज्यों से लाने और ले जाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार गायों, बैल व अन्य पशुओं को लंपी बीमारी के प्रभाव से बचाने के लिए पशु मेले आयोजित करने, पशुओं को आवागमन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के लिए धारा 144 के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक हिसार/हांसी को पुलिस नाकों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती कर पशुओं के आवागमन के सभी वाहनों पर नजर रखने की हिदायत दी है। यदि कोई भी व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करने का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed