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Hisar News: सहमति संबंध में किसी दूसरे के साथ रह रही पत्नी की गंडासी से काटकर हत्या करने वाला पति दोषी करार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Jul 2025 11:52 PM IST
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Husband found guilty of killing his wife with an axe while she was living with someone else in a consensual relationship
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने 2 साल पहले लांधड़ी गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर सहमति संबंध में किसी अन्य युवक के साथ रह रही अपनी 4 माह की गर्भवती पत्नी राजबाला की गंडासी से हत्या करने वाले आरोपी पति रोशनलाल उर्फ बिल्लू को दोषी करार दिया है। अदालत दोषी को 25 जुलाई को सजा सुनाएगी। अग्रोहा पुलिस ने 3 मई 2023 को मृतक महिला की ननद सिमरन की शिकायत पर रोशन लाल के खिलाफ धारा 302 सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
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गांव लांधड़ी निवासी सिमरन ने अग्रोहा पुलिस को शिकायत में बताया था कि चाचा कालूराम का बेटा अशोक बचपन से ही हमारे पास रहता है। अशोक करीब एक साल से गांव के रोशन लाल उर्फ बिल्लू की पत्नी राजबाला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है। इस कारण रोशन लाल उर्फ बिल्लू हमारे परिवार से रंजिश रखता था। इस वजह से भाई अशोक व भाभी राजबाला गांव भाणा में रहते थे। भाभी राजबाला चार माह से गर्भवती थी। उसका मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड पहचान पीएचसी लांधड़ी से बना हुआ था। इसलिए इलाज के लिए एक महीना से भाई अशोक व भाभी राजबाला लांधड़ी में हमारे पास आकर रहने लगे थे।
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उसने बताया था कि 3 मई 2023 को सुबह करीब 11 बजे वह और भाभी राजबाला के पीएचसी लांधड़ी में इंजेक्शन लगवाकर वापस अपने घर जाने लगी। जब हम दोनों स्वास्थ्य केंद्र के गेट के पास पहुंचे तो गेट के बाहर पार्क में से रोशन लाल उर्फ बिल्लू एकदम से गंडासी लेकर आया। उसको देखकर हम भागने लगे तो रोशनलाल उर्फ बिल्लू ने राजबाला पर तेजधार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। आरोपी मौके से भाग निकला। पुलिस ने आरोपी रोशन लाल उर्फ बिल्लू को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने सोमवार को आरोपी रोशन लाल को दोषी करार दिया है
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