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विदेश में रोजगार के अपार अवसर, जालसाजों से रहें सावधान
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हिसार। राज ग्लोबल ओवरसीज कंसल्टेंसी के प्रबंध निदेशक एवं आईटीआई के पूर्व प्राचार्य राज कपूर का कहना है कि विदेश में रोजगार व धनोपार्जन के बहुत अधिक अवसर हैं। इसके लिए गलत एजेंटों के माध्यम से विदेश जाना बहुत अधिक खतरनाक साबित हो सकता है। विदेश जाने वाले लोग केवल पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से ही विदेश में जाएं। अनाधिकृत एजेंटों के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति विदेश जाने के लिए आवेदन करता है, तो उसे संपत्ति का नुकसान हो सकता है।
राजकपूर ने अमर उजाला कार्यालय में संवाद कार्यक्रम में आमजन से केंद्र सरकार की पंजीकृत एजेंसियों के द्वारा ही विदेश जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत ट्रेवल एजेंट या एजेंसियां विज्ञापनों के माध्यम से अपना जाल इस प्रकार बुनती हैं कि शिक्षा, रोजगार व अन्य उद्देश्यों के लिए विदेश जाने वाले लोग उनके झांसे में आ जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि विदेश भेजने के नाम पर लोगों से राशि ठगने वाले एजेंट पंजीकृत नहीं होते, इसलिए ऐसे एजेंटों से आमजन को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। उनके अनुसार वर्तमान में हरियाणा प्रदेश में महज 15 ही पंजीकृत एजेंसियां हैं, जो विदेश भेजने के लिए अधिकृत हैं। पंजीकृत एजेंटों की सूची वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटएमिग्रेटडॉटजीओवीडॉटइन पर उपलब्ध है।
18 साल के बाद जाएं विदेश : राज कपूर के अनुसार 18 से 45 आयु वर्ग के लोग ही रोजगार या शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। इससे अधिक उम्र के लोग विशेष परिस्थितियों में रोजगार के लिए विदेश जा सकते हैं।
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नौकरी मिलने का आधार
टेक्निकल एवं नॉन टेक्निकल आधार पर समय-समय पर विदेश में रोजगार के अवसर मिलते हैं। इसके तहत पंजीकृत रूप से अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से विदेश जाने की स्थिति में यह पूरा रिकॉर्ड भारतीय दूतावास की निगरानी में होता है। जबकि अवैध रूप से इस क्षेत्र में कार्यरत लोग गलत तरीके से लोगों को रोजगार दिलवाते हैं। ऐसे में हमारे लोगों के कागजात आधे अधूरे बनते हैं। इसलिए उन्हें वहां बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
विदेश में रोजगार मिलने की सही प्रक्रिया
पहले किसी देश की सरकार या प्राइवेट सेक्टर की डिमांड पंजीकृत एजेंसियों के पास आती है। इसके बाद ये पंजीकृत एजेंसियां उनकी जरूरत के हिसाब से कारीगरों/अभ्यथियों का साक्षात्कार करवाती हैं। कंपनियों या विदेश से ऑफर लेटर उपलब्ध करवाती हैं। इसके बाद मेडिकल व इंश्योरेंस करवाने के बाद उन्हें विदेश भेजना होता है। राज ग्लोबल ओवरसीज कंसल्टेंसी के प्रबंध निदेशक राज कपूर के अनुसार सभी अथॉराइज्ड एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन प्रॉटेक्टर ऑफ एमिग्रेंट्स, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। एजेंट की सत्यता जांचने के लिए आप नजदीकी प्रॉटेक्टर के ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं।
इन बातों का भी रखें ध्यान
- जांच लें कि एम्प्लॉयर के साथ किए जाने एग्रीमेंट और विदेशी सरकार द्वारा जारी वीजा आपके नाम पर है या नहीं।
- एग्रिमेंट की सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें। एम्प्लॉयर या एजेंट द्वारा साइन किए गए एग्रीमेंट ऑफ एमिग्रेंट्स से संपर्क कर सकते हैं।
- विदेश जाने से पहले किसी भी बैंक में अपना बचत खाता खोल लें, ताकि यहां रहने वाले आश्रितों को पैसा भेजा जा सके।
- विदेश में कोई भी परेशानी होने पर आप उस देश के इंडियन मिशन/ भारतीय दूतावास से संपर्क करें।
- बिना पढ़े कोई भी एग्रिमेंट साइन न करें। एजेंट को दिए जाने वाले पैसों की रसीद अवश्य लें।
- विदेश पहुंचने पर एम्प्लॉयर के साथ कोई नया एग्रिमेंट न करें।
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राजकपूर ने अमर उजाला कार्यालय में संवाद कार्यक्रम में आमजन से केंद्र सरकार की पंजीकृत एजेंसियों के द्वारा ही विदेश जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत ट्रेवल एजेंट या एजेंसियां विज्ञापनों के माध्यम से अपना जाल इस प्रकार बुनती हैं कि शिक्षा, रोजगार व अन्य उद्देश्यों के लिए विदेश जाने वाले लोग उनके झांसे में आ जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि विदेश भेजने के नाम पर लोगों से राशि ठगने वाले एजेंट पंजीकृत नहीं होते, इसलिए ऐसे एजेंटों से आमजन को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। उनके अनुसार वर्तमान में हरियाणा प्रदेश में महज 15 ही पंजीकृत एजेंसियां हैं, जो विदेश भेजने के लिए अधिकृत हैं। पंजीकृत एजेंटों की सूची वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटएमिग्रेटडॉटजीओवीडॉटइन पर उपलब्ध है।
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18 साल के बाद जाएं विदेश : राज कपूर के अनुसार 18 से 45 आयु वर्ग के लोग ही रोजगार या शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। इससे अधिक उम्र के लोग विशेष परिस्थितियों में रोजगार के लिए विदेश जा सकते हैं।
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नौकरी मिलने का आधार
टेक्निकल एवं नॉन टेक्निकल आधार पर समय-समय पर विदेश में रोजगार के अवसर मिलते हैं। इसके तहत पंजीकृत रूप से अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से विदेश जाने की स्थिति में यह पूरा रिकॉर्ड भारतीय दूतावास की निगरानी में होता है। जबकि अवैध रूप से इस क्षेत्र में कार्यरत लोग गलत तरीके से लोगों को रोजगार दिलवाते हैं। ऐसे में हमारे लोगों के कागजात आधे अधूरे बनते हैं। इसलिए उन्हें वहां बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
विदेश में रोजगार मिलने की सही प्रक्रिया
पहले किसी देश की सरकार या प्राइवेट सेक्टर की डिमांड पंजीकृत एजेंसियों के पास आती है। इसके बाद ये पंजीकृत एजेंसियां उनकी जरूरत के हिसाब से कारीगरों/अभ्यथियों का साक्षात्कार करवाती हैं। कंपनियों या विदेश से ऑफर लेटर उपलब्ध करवाती हैं। इसके बाद मेडिकल व इंश्योरेंस करवाने के बाद उन्हें विदेश भेजना होता है। राज ग्लोबल ओवरसीज कंसल्टेंसी के प्रबंध निदेशक राज कपूर के अनुसार सभी अथॉराइज्ड एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन प्रॉटेक्टर ऑफ एमिग्रेंट्स, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। एजेंट की सत्यता जांचने के लिए आप नजदीकी प्रॉटेक्टर के ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं।
इन बातों का भी रखें ध्यान
- जांच लें कि एम्प्लॉयर के साथ किए जाने एग्रीमेंट और विदेशी सरकार द्वारा जारी वीजा आपके नाम पर है या नहीं।
- एग्रिमेंट की सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें। एम्प्लॉयर या एजेंट द्वारा साइन किए गए एग्रीमेंट ऑफ एमिग्रेंट्स से संपर्क कर सकते हैं।
- विदेश जाने से पहले किसी भी बैंक में अपना बचत खाता खोल लें, ताकि यहां रहने वाले आश्रितों को पैसा भेजा जा सके।
- विदेश में कोई भी परेशानी होने पर आप उस देश के इंडियन मिशन/ भारतीय दूतावास से संपर्क करें।
- बिना पढ़े कोई भी एग्रिमेंट साइन न करें। एजेंट को दिए जाने वाले पैसों की रसीद अवश्य लें।
- विदेश पहुंचने पर एम्प्लॉयर के साथ कोई नया एग्रिमेंट न करें।