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सरपंच तय करेंगे पेंशन धारकों की सूची
ब्यूरो/अमर उजाला/हिसार
Updated Thu, 07 Apr 2016 01:54 AM IST
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पंचायत
- फोटो : desk
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प्रदेश सरकार ने सभी पेंशन धारकों का नए सिरे से सत्यापन कराने का आदेश दिया है। गांव के सरपंच ग्राम सभा में पेंशन धारकों की सूची पढ़कर सुनाएंगे। इसके बाद जिन लोगों की पेंशन गलत होगी उसकी सूची प्रदेश सरकार को भेजी जाएगी।
जिले में करीब एक लाख 75 हजार पेंशन धारक समाज कल्याण विभाग के जरिए पेंशन ले रहे हैं।
प्रदेेश सरकार ने जिले के सभी सरपंचों को एक पत्र जारी किया है। अप्रैल महीने में हर गांव में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकार की ओर से जारी पत्र को पढ़ा जाएगा। ग्राम सभा में मौजूद लोगों से पूछा जाएगा कि किसी को गलत पेंशन मिल रही हो तो जानकारी दें।
इसके बाद गांव के सरपंच गलत तरीके से पेंशन ले रहे लोगों की सूची तैयार कर खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में भेजेंगे, जिसके बाद समाज कल्याण विभाग ऐसे लोगों की जांच करेगा। जो लोग पेंशन के हकदार नहीं होंगे उनके नाम सूची से काट दिए जाएंगे।
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वृद्धावस्था पेंशन के लिए शर्तें
- पति, पत्नी की आय दो लाख से अधिक हो तो उसका नाम दें
- पेंशन धारक हरियाणा का निवासी नहीं है तो उसका नाम दें
- पेंशन धारक गांव में नहीं रहता तो उसकी जानकारी दें
- पेंशन धारक की आयु 60 साल से कम हो तो उसका नाम दें
- पेंशन धारक कहीं और से पेंशन ले रहा हो तो उसकी जानकारी दें
- पेंशन धारक किसी विभाग से सेवानिवृत्त हो तो उसका नाम भेजें
विकलांग पेंशन धारक के लिए शर्तें
- लाभपात्र हरियाणा का निवासी नहीं हो तो जानकारी दें
- लाभपात्र गांव में नहीं रहता तो हो जानकारी दी जाए
- लाभपात्र 70 प्रतिशत से कम विकलांग हो तो नाम दें
- लाभपात्र किसी तरह की अन्य पेंशन ले रहा तो नाम दें
- लाभपात्र किसी संस्था से सेवानिवृत्त हो तो उसकी जानकारी दें
विधवा पेंशन धारक के लिए तय शर्त
- विधवा महिला गांव में नहीं रहती हो तो जानकारी दें
- विधवा किसी दूसरे प्रदेश की निवासी हो तो जानकारी दें
- किसी विधवा ने दूसरी शादी कर ली हो तो जानकारी दें
- विधवा महिला दूसरी पेंशन ले रही तो जानकारी दें
- विधवा महिला किसी संस्था से रिटायर हो तो जानकारी दें
अप्रैल माह में ही लिस्ट भेजेंगे सरपंच
खंड विकास पंचायत अधिकारी कार्यालय के जरिए सभी 307 गांवों में चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें पेंशन धारकों की लिस्ट भी दी गई है। गांव के सरपंच के नाम से यह पत्र भेजे गए हैं। सरपंचों को यह काम अप्रैल माह में पूरा करना होगा।
98 प्रतिशत खाते बैंक से जुडे़
जिले में एक लाख 75 हजार 73 पेंशन धारक हैं। इसमें एक लाख 71 हजार 968 पेंशन धारकों के खाते बैंक से जोड़े जा चुके हैं। ग्रामीण एरिया में एक लाख 38 हजार 105 पेंशन धारक हैं, जिसमें 1 लाख 35 हजार 716 लगभग 98 प्रतिशत से अधिक खाते अपलोड किए जा चुके हैं।
विभाग की वेबसाइट पर मिलेगा ब्योरा
समाज कल्याण विभाग ने सभी पेंशन धारकों की सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। पेंशन धारक अपनी पेंशन का ब्योरा विभाग की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। आवेदक का नाम, आयु, आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता नंबर, पेंशन रकम, आईडी नंबर सहित अन्य जानकारी डाली गई हैं।
प्रदेश सरकार के निर्देेश पर सभी गांव के सरपंचों को पेंशन धारकों की सूची सत्यापन के लिए भेजी गई है। अप्रैल महीने में सभी सरपंच अपने गांव की ग्राम सभा की मीटिंग कर लोगों को जानकारी देंगे। इसके बाद अपात्र लोगों की सूची बीडीपीओ के जरिए भेजेंगे।
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जिले में करीब एक लाख 75 हजार पेंशन धारक समाज कल्याण विभाग के जरिए पेंशन ले रहे हैं।
प्रदेेश सरकार ने जिले के सभी सरपंचों को एक पत्र जारी किया है। अप्रैल महीने में हर गांव में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकार की ओर से जारी पत्र को पढ़ा जाएगा। ग्राम सभा में मौजूद लोगों से पूछा जाएगा कि किसी को गलत पेंशन मिल रही हो तो जानकारी दें।
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इसके बाद गांव के सरपंच गलत तरीके से पेंशन ले रहे लोगों की सूची तैयार कर खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में भेजेंगे, जिसके बाद समाज कल्याण विभाग ऐसे लोगों की जांच करेगा। जो लोग पेंशन के हकदार नहीं होंगे उनके नाम सूची से काट दिए जाएंगे।
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वृद्धावस्था पेंशन के लिए शर्तें
- पति, पत्नी की आय दो लाख से अधिक हो तो उसका नाम दें
- पेंशन धारक हरियाणा का निवासी नहीं है तो उसका नाम दें
- पेंशन धारक गांव में नहीं रहता तो उसकी जानकारी दें
- पेंशन धारक की आयु 60 साल से कम हो तो उसका नाम दें
- पेंशन धारक कहीं और से पेंशन ले रहा हो तो उसकी जानकारी दें
- पेंशन धारक किसी विभाग से सेवानिवृत्त हो तो उसका नाम भेजें
विकलांग पेंशन धारक के लिए शर्तें
- लाभपात्र हरियाणा का निवासी नहीं हो तो जानकारी दें
- लाभपात्र गांव में नहीं रहता तो हो जानकारी दी जाए
- लाभपात्र 70 प्रतिशत से कम विकलांग हो तो नाम दें
- लाभपात्र किसी तरह की अन्य पेंशन ले रहा तो नाम दें
- लाभपात्र किसी संस्था से सेवानिवृत्त हो तो उसकी जानकारी दें
विधवा पेंशन धारक के लिए तय शर्त
- विधवा महिला गांव में नहीं रहती हो तो जानकारी दें
- विधवा किसी दूसरे प्रदेश की निवासी हो तो जानकारी दें
- किसी विधवा ने दूसरी शादी कर ली हो तो जानकारी दें
- विधवा महिला दूसरी पेंशन ले रही तो जानकारी दें
- विधवा महिला किसी संस्था से रिटायर हो तो जानकारी दें
अप्रैल माह में ही लिस्ट भेजेंगे सरपंच
खंड विकास पंचायत अधिकारी कार्यालय के जरिए सभी 307 गांवों में चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें पेंशन धारकों की लिस्ट भी दी गई है। गांव के सरपंच के नाम से यह पत्र भेजे गए हैं। सरपंचों को यह काम अप्रैल माह में पूरा करना होगा।
98 प्रतिशत खाते बैंक से जुडे़
जिले में एक लाख 75 हजार 73 पेंशन धारक हैं। इसमें एक लाख 71 हजार 968 पेंशन धारकों के खाते बैंक से जोड़े जा चुके हैं। ग्रामीण एरिया में एक लाख 38 हजार 105 पेंशन धारक हैं, जिसमें 1 लाख 35 हजार 716 लगभग 98 प्रतिशत से अधिक खाते अपलोड किए जा चुके हैं।
विभाग की वेबसाइट पर मिलेगा ब्योरा
समाज कल्याण विभाग ने सभी पेंशन धारकों की सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। पेंशन धारक अपनी पेंशन का ब्योरा विभाग की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। आवेदक का नाम, आयु, आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता नंबर, पेंशन रकम, आईडी नंबर सहित अन्य जानकारी डाली गई हैं।
प्रदेश सरकार के निर्देेश पर सभी गांव के सरपंचों को पेंशन धारकों की सूची सत्यापन के लिए भेजी गई है। अप्रैल महीने में सभी सरपंच अपने गांव की ग्राम सभा की मीटिंग कर लोगों को जानकारी देंगे। इसके बाद अपात्र लोगों की सूची बीडीपीओ के जरिए भेजेंगे।
- डॉ. डीएस सैनी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, हिसार