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Hisar News: गैर इरादतन हत्या की दोषी मां-बेटी को तीन साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Nov 2025 12:18 AM IST
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Guilty mother-daughter sentenced to three years
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुदीप कौर भट्टी की अदालत ने शनिवार को झगड़े में घायल वृद्ध की मौत मामले में दोषी गांव सिंडोल निवासी मां-बेटी को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद अदालत ने दोनों की जमानत अर्जी भी मंजूर कर ली।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार 20 फरवरी 2020 को अग्रोहा थाना पुलिस ने बीरसिंह की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया था। शिकायत में आरोप था कि पांच लोगों ने उसके 75 वर्षीय चाचा जसवंत पर हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। मेडिकल रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक पाया गया। इसके बाद पुलिस ने जांच पूरी कर हत्या की धारा को बदलते हुए मुकदमे को गैर-इरादतन हत्या की धारा में परिवर्तित किया। अदालत ने तीन आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए दोषी मां-बेटी को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है।
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