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Hisar News: हत्या प्रयास के मामले में चार दोषियों को 3 से 7 साल की सजा

Thu, 17 Oct 2024 02:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Thu, 17 Oct 2024 02:46 AM IST
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Four convicts sentenced to 3 to 7 years in murder attempt case
हिसार। सेशन जज डीके मित्तल की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में दोषी महाबीर कॉलोनी निवासी संजय को सात साल, सावित्री को तीन साल और पंकज व अंकुश को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उक्त चारों दोषियों को सोमवार को दोषी करार दिया था जबकि आरोपी राहुल व गौरव को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। एचटीएम थाना पुलिस ने दो अक्तूबर 2020 को हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार महाबीर कॉलोनी की राधा ने बताया था कि घटना वाली रात 9:30 बजे वह और उसका बेटा सागर कॉलोनी की पार्क में घूम रहे थे। तभी कॉलोनी का एक युवक ने बेटे सागर के साथ रुपये के लेन-देन के बारे में बताया। इसके बाद आरोपी पिस्तौल लेकर आया और जान से मारने की नीयत से सागर पर गोलियां चलाईं। एक गोली सागर के कूल्हे में लगी। इस दौरान हमलावर की मां और अन्य युवक भी थे। बाद में सागर का निजी अस्पताल में उपचार कराया गया। इस मामले में दोषियों को अब सजा सुनाई गई है।
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