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Hisar News: हत्या मामले में चार दोषी करार, सजा 11 अगस्त को

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Aug 2023 11:39 PM IST
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Four convicted in murder case, sentencing on August 11
फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। दोषियों को सजा 11 अगस्त को सुनाई जाएगी।
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इस मामले में टोहाना सदर पुलिस ने एक दिसंबर 2019 को अनिल कुमार, निवासी गांव रूपावाली की शिकायत पर ओमप्रकाश, संदीप निवासी टोहाना, संदीप उर्फ सोनू निवासी सुनाम व बिपुल उर्फ गग्गी निवासी संगरूर के खिलाफ हत्या व मारपीट का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में अनिल ने बताया था कि 30 नवंबर 2019 को उसके चाचा की बेटी की शादी थी। इस शादी में रात को उसके भाई देसराज की उपरोक्त लोगों से कहासुनी हो गई। उसने बताया कि एक दिसंबर 2019 को जब उसका भाई देशराज पानी लेने के लिए घर के बाहर जा रहा था तो उपरोक्त लोगों ने उसके भाई को घेर लिया और कपड़े धोने की थापी से उसके पाई के सिर व कनपटी पर वार किए, जिस कारण उसका भाई घायल हो गया। उसे उपचार के लिए टोहाना के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसके भाई को मृत घोषित कर दिया। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। उनको 11 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी।
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