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Hisar News: नशा तस्करी के दोषी को पांच साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 08 Jan 2024 11:24 PM IST
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Five years imprisonment for drug smuggler
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने नशा तस्करी के मामले में पाबड़ा निवासी वकील सिंह को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। सजा के अलावा 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर 2 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस संबंध में 11 जून 2019 को बरवाला थाना पुलिस ने पाबड़ा निवासी वकील सिंह के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।
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पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार 11 जून को स्पेशल स्टाफ टीम के एसआई राकेश कुमार, एचसी बलजीत, संदीप और सिपाही अनिल गश्त पर थे। इस दौरान टीम पाबड़ा से फरीदपुर गांव की तरफ जा रही थी। सूचना मिली की पाबड़ा की हुड्डा कॉलोनी में दो युवक बाइक पर नशा तस्करी कर रहे हैं। सूचना मिलने पर टीम ने शक के आधार पर एक बाइक को रुकवाया। बाइक रोकते ही चालक मौके से फरार हो गया। पीछे बैैठे युवक वकील सिंह की तलाशी ली तो उसके पास से चार किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। उक्त मामले में दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है।
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