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Hisar News: सर्च चार्ज के नाम पर जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र निकलवाने की फीस बढ़ी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 19 Oct 2025 01:50 AM IST
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Fee for obtaining birth and death certificate increased in the name of search charge
बालसमंद । प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र सहित अन्य सेवाओं के दरों में सर्च चार्ज के नाम पर दो से तीन गुना तक फीस बढ़ाई गई है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है जिसमें बढ़ी हुई फीस का जिक्र है।
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अब सरकार 60 रुपये सर्च चार्ज के नाम से वसूल रही है जो पहले नहीं लग रहे थे। इसके साथ 50 रुपये सर्टिफिकेट चार्ज लगाया गया है। आवेदक सीएससी से प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करवाते हैं तो इसके 30 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। इस प्रकार अब 140 रुपये में प्रमाणित प्रति मिलेगी जो पहले 55 से 85 रुपये तक निकल जाती थी।
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अस्पताल और निगम से ये रहेंगे चार्ज
अगर आवेदक अस्पताल से जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्र लेते हैं तो एक साल के बच्चे तक मुफ्त दिया जाता है। एक साल तक बच्चे का नाम मुफ्त अंकित किया जा सकता है। एक साल से अधिक उम्र के बच्चे के लिए 50 रुपये प्रमाणपत्र शुल्क और 50 रुपये सर्चिंग फीस देनी होगी यानी एक साल से अधिक उम्र के बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र और मृत्यु प्रमाण के लिए प्रति कॉपी 100 रुपये देने होंगे। पहले यह राशि 25 से 50 रुपये तक थी।
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सीएससी पर ये रहेगा अब चार्ज
गांव, गलियों में खुले जन सुविधा केंद्रों (सीएससी) से प्रमाणपत्र पाने के लिए 30 रुपये अतिरिक्त सीएससी चार्ज रहेगा। यानी एक साल तक के बच्चे के लिए 80 रुपये और एक साल से अधिक आयु के बच्चे के लिए 140 रुपये अदा करने होंगे। इसके लिए पहले 55 रुपये और 85 रुपये लगते थे।

ये सुविधाएं मिलती हैं...
स्वास्थ्य विभाग की ओर से जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र में नाम लिखवाने और बने हुए प्रमाणपत्र में गलतियां ठीक करवाने के लिए आमजन को अक्सर यह प्रक्रिया पूरी करवानी पड़ती है।

15 वर्ष से अधिक आयु में नाम चढ़वाने का अवसर
अब जन्म प्रमाणपत्रों में बच्चों के नाम वाले कॉलम में 15 वर्ष बाद भी नाम अंकित किया जा सकेगा। इस बारे में नगर निगम की मांग पर स्वास्थ्य महादेशालय के चीफ रजिस्ट्रार ने पत्र जारी कर दिया है। पत्र में निर्देश दिए हैं कि संबंधित रजिस्ट्रार के पास बच्चों के नाम जन्म प्रमाणपत्र में 15 वर्ष बाद भी नाम दर्ज करवाए जा सकते हैं। इसके लिए संबंधित दस्तावेजों के साथ ऑफलाइन आवेदन पत्र जमा करवाना होगा।


-वर्जन-
सरकार की ओर से जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन फीस बढ़ोतरी लागू हो गई है। पहले से तय रेट से अब जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए दो गुना तक फीस बढ़ाई गई है। - मुकेश, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र शाखा, सामान्य अस्पताल, हिसार।
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