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Hisar News: नशा तस्कर को सुनाई 7 साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 10 May 2023 11:57 PM IST
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Drug smuggler sentenced to 7 years
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने नशा तस्करी के मामले में दोषी भट्टू निवासी सुनील को सात साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस संबंध में 3 जुलाई 2018 को थाना आमदपुर में सुनील के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।
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पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार एएसआई साहब राम टीम के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान टीम को सूचना मिली कि भट्टू की धक्का बस्ती में रहने वाला सुनील कुमार नशा बेचने का काम करता है और बाइक पर सवार होकर गांव खारा बरवाला की तरफ जा रहा है। टीम ने सूचना के आधार पर खारा बरवाला मार्ग पर नाकाबंदी की। कुछ देर बाद एक युवक आदमपुर की तरफ से बाइक पर आता दिखाई थी। शक के आधार पर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 1 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद हुआ। आदमपुर थाना पुलिस ने सुनील के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। संवाद
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