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Hisar News: नशा तस्कर दोषी करार, सजा 8 जनवरी को

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 04 Jan 2024 12:36 AM IST
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Drug smuggler found guilty, sentencing on January 8
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने नशा तस्करी के मामले में पाबड़ा निवासी वकील सिंह को दोषी करार दिया है। अदालत ने 8 जनवरी तक फैसला सुरक्षित रखा है। इस संबंध में 11 जून 2019 को बरवाला थाना पुलिस ने पाबड़ा निवासी वकील सिंह के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।
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पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार 11 जून को स्पेशल स्टाफ टीम के एसआई राकेश कुमार, एचसी बलजीत, संदीप और सिपाही अनिल गश्त पर थे। इसी दौरान टीम पाबड़ा से फरीदपुर गांव की तरफ जा रहे थे। सूचना मिली कि पाबड़ा की हुड्डा कॉलोनी में दो युवक बाइक पर नशा तस्करी कर रहे हैं। सूचना मिलने पर टीम ने शक के आधार पर एक बाइक को रुकवाया। पीछे बैैठे युवक वकील सिंह की तलाशी ली तो उसके पास 4 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। संवाद
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