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पराली जलाने पर किसान पर लगाया 2500 का जुर्माना

Sun, 23 Oct 2016 12:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/हिसार
अमर उजाला ब्यूरो/हिसार Updated Sun, 23 Oct 2016 12:10 AM IST
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crop hisar, Hisar
crop - फोटो : Bureau

धान की पराली जलाने पर प्रशासन की टीम ने सिंहवा राघो गांव में किसान पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया। जिले में पराली जलाने को लेकर प्रशासन की ओर से धारा 144 लागू की गई है। पराली जलाने के मामले में जुर्माने का यह पहला मामला है।

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जानकारी के अनुसार डीसी निखिल गजराज के पास शनिवार को सूचना आई कि सिंहवा राघो गांव में धान की पराली जलाई जा रही है। डीसी ने उप कृषि निदेशक को फोन किया। उप कृषि निदेशक ने हांसी के उपमंडल कृषि अधिकारी वजीर चौहान को मौके पर भेजा। इस अधिकारी ने मौके पर जाकर देखा तो पता लगा कि किसान के खेत में पराली जलाई जा रही थी। वजीर चौहान ने अपने मोबाइल में मौके की वीडियो बना ली। इसके बाद राजस्व विभाग की ओर से तहसीलदार वहां पहुंचे। किसान चरण सिंह पर दो एकड़ एरिया में पराली जलाने के लिए 2500 रुपये का जुर्माना लगा दिया।
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कमेटी का गठन किया
धान की पराली को जलाने से रोकने के लिए हर गांव स्तर पर कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें गांव का पटवारी, ग्राम सचिव तथा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर को शामिल किया गया है। कमेटी लगातार जिला प्रशासन को अपनी रिपोर्ट भेजेगी। कमेटी की ओर से रोजाना प्रशासन को रिपोर्ट दी जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि कहां कहां निरीक्षण किया गया।
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जिला लेवल टीम करेगी औचक निरीक्षण
जिला लेवल पर डीसी निखिल गजराज, कृषि उपनिदेशक वीएस फौगाट, जिला पंचायत विकास अधिकारी अरविंद मलिक, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रीजनल ऑफिसर को शामिल किया गया है। जिला लेवल की टीम जिले में औचक निरीक्षण करेगी। अलग-अलग टीमों की रिपोर्ट के हिसाब से रोजाना की अपडेट प्रदेश सरकार को भेजी जाएगी।


अभी नहीं कोई एफआईआर
हिसार जिले में हांसी, नारनौंद, बास एरिया में धान की फसल अधिक होती है। इस बार करीब 50 हजार हेक्टेयर से अधिक एरिया में धान है। बडे़ हिस्से में धान की फसल की इस समय कटाई चल रही है, जिले में अब तक किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है।

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