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छात्रा की गला रेतकर हत्या करने वाला दोषी करार
अमर उजाला हिसार/ब्यूरो
Updated Wed, 17 Feb 2016 02:00 AM IST
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके शर्मा की अदालत ने जीजेयू की छात्रा की हत्या करने के जुर्म में रोहतक के प्रेमनगर के चेतन श्योराण को दोषी करार दिया। अदालत उसे वीरवार को सजा सुनाएगी।
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पुलिस ने इस संबंध में 10 अगस्त 2012 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार जीजेयू मेें घटना वाले दिन बी फार्मा की प्रथम वर्ष की छात्रा वर्षा यादव हॉस्टल के सामने एक ऑटो रिक्शा के पास खड़ी थी। तभी चेतन ने चाकू से उसके गले पर कई वार किए थे।
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छात्रा वहां गिर गई थी। जिसे सरकारी अस्पताल में ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। अभियोग के अनुसार सिरसा रोड स्थित बीएसएफ के हवलदार एवं रेवाड़ी जिले के गांव गुरावड़ा निवासी धर्मपाल यादव की पत्नी संतोष ने इस बारे में केस दर्ज कराया था।
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महिला ने बयान देकर कहा था कि उनकी बेटी वर्षा ने दस जमा दो कक्षा मेडिकल साइड से की थी। उसके बाद उसने सन 2010 में कोटा से मेडिकल की कोचिंग ली।
उस समय रोहतक का चेतन श्योराण भी वहां कोचिंग ले रहा था। तब उसकी जान पहचान वर्षा से हो गई थी। वह उस समय मेरी बेटी को तंग करता था। उनकी बेटी ने यह बात उन्हें बताई थी।
उसने बयान में कहा था कि वर्षा ने यहां जीजेयू में दाखिला ले लिया। बेटी ने बताया था कि चेतन यहां आकर भी उसे परेशान करता है।
वह जन्माष्टमी की छुट्टी के कारण वर्षा को लेने यहां आई थी। वह जीजेयू में गेट नंबर तीन से प्रवेश करने के बाद शॉपिंग कांप्लेक्स के पास पहुंची और हॉस्टल की तरफ मुड़ी।
तब उसने देखा कि हॉस्टल के पास खड़ी वर्षा पर एक युवक ने चाकू से वार कर दिए। वह चिल्लाई और अन्य लोगों के साथ दौड़ी। वर्षा लहूलुहान थी, तब उसने बताया कि मम्मी यह चेतन है, जो मुझे तंग करता आ रहा है।
बाद में उसकी बेटी की मौत हो गई। लोगों ने चेतन को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। शहर थाना पुलिस ने इस संबंध में हत्या प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।