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नाबालिग लड़की से रेप करने वाला दोषी करार

Tue, 02 Aug 2016 12:56 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, हिसार
ब्यूरो / अमर उजाला, हिसार Updated Tue, 02 Aug 2016 12:56 AM IST
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कोर्ट - फोटो : Demo

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलका मलिक की अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के जुर्म में गांव कुलाना के सीताराम को दोषी करार दिया है। अदालत उसे मंगलवार को सजा सुनाएगी।

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हांसी सदर थाना पुलिस ने इस बारे में 26 नवंबर 2015 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार हांसी क्षेत्र के एक गांव की 13 साल की नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा ने पुलिस को बयान देकर कहा था कि वह घर से पेन लेने दुकान पर जा रही थी। उसे आवाज लगाकर एक युवक ने कहा कि तेरी मां तुझे घर में बुला रही है।
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वह अपने घर में गई तो उसकी मां वहां नहीं थी। इसी बीच वह लड़का भी वहीं आ गया। जब उसने उससे झूठ बोलने का कारण पूछा तो वह उसे वहां एक कोठे में खींच ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर अश्लील हरकतें की। वह बाद में उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। बाद में लड़की ने परिजनों को आपबीती बताई। उसने कहा कि उसके परिजनों ने पता किया कि वह लड़का कुलाना का सीताराम था।
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हांसी पुलिस ने नामजद के खिलाफ दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने बाद में आरोपी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद आरोपी को रेप का दोषी माना।

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