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जेल वार्डर गुलाटी का मर्डर करने वाला दोषी करार

Thu, 10 Dec 2015 01:56 AM IST
अमर उजाला हिसार/ब्यूरो
अमर उजाला हिसार/ब्यूरो Updated Thu, 10 Dec 2015 01:56 AM IST
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murderer of jail warder convicted

एडीजे विमल कुमार की कोर्ट ने जेल वार्डर विजय गुलाटी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में रोहतक के मोरखेड़ी निवासी मनोज को दोषी करार दिया है। कोर्ट इस मामले में वीरवार को सजा सुनाएगी।

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कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार 7 अप्रैल 2003 को सिविल लाइन थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता हवासिंह ने बताया था कि उनकी 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक ड्यूटी थी।
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इसके बाद जेल वार्डर विजय गुलाटी की ड्यूटी शुरू होने वाली थी। जैसे ही वार्डर गुलाटी ड्यूटी के लिए आया एक सफेद रंग की गाड़ी क्वार्टरों में बड़ के पेड़ के पास आकर रुकी।
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शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसमें मोरखेड़ी निवासी मनोज, विक्रम, चुलियाणा निवासी उपेश, गोरछी निवासी सतबीर, शुगरमिल कॉलोनी रोहतक निवासी ईश्वर सिंह व बागनवाला निवासी वजीर थे।

गाड़ी से उतरते ही उन्होंने वार्डर गुलाटी को ललकारा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी राजबीर राठी की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई, हम तुम्हें इसका मजा चखाते हैं।

इतना कहते ही पहले उपेश ने फायर कर दिया। उपेश ने जो गोली दागी व गुलाटी को लगी। हमला होते देख हेड कांस्टेबल युद्धवीर व गुमानाराम बीच बचाव के लिए आए। मनोज ने भी फायरिंग शुरू कर दी।

इसी बीच हेड कांस्टेबल युद्धवीर की गर्दन व हाथ पर गोली लगी तथा गुमानाराम को भी दाहिने हाथ पर गोली लगी। फिर एक गोली मनोज ने मारी जो गुलाटी को लगी और उसकी मौत हो गई।


मौके पर उपेश को पकड़ लिया गया, जबकि बाकी लोग गाड़ी में बैठकर फरार हो गए।

उपेश को हो चुकी है उम्रकैद
इस मामले में उपेश को पहले ही उम्रकैद की सजा हो चुकी है। हाई कोर्ट से भी उसे उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। इस मामले में एक अभियुक्त सतबीर फरार चल रहा है।

मनोज को हाल ही में दोषी करार दे दिया। बाकी बचे आरोपियों का ट्रायल चल रहा है।

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