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शराब पीने से रोकती थी पत्नी, पूर्व सैनिक को हुआ नागवार, कुछ यूं उतारा गुस्सा
ब्यूरो / अमर उजाला, हिसार
Updated Sat, 24 Sep 2016 12:00 AM IST
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- फोटो : Demo
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एडीजे पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने पत्नी की हत्या करने के जुर्म में गांव मय्यड़ निवासी पूर्व सैनिक ताराचंद गुर्जर को उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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पुलिस ने इस संबंध में 30 नवंबर 2013 को केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार मेला ग्राउंड सेक्टर निवासी शराब ठेकेदार बलवान सिंह ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि उसकी बहने संतरो पत्नी जिले सिंह, अंगूरी पत्नी फूलसिंह और चमेली पत्नी ताराचंद गांव मय्यड़ में एक ही घर में शादीशुदा हैं। उनकी बहन चमेली के पास दो बेटे अनिल और सुनील हैं। सुनील फौज में लगा है और अनिल हांसी में एक शादी में गया था। हमारे बहनोई ताराचंद ने घटना वाले दिन रात करीब नौ बजे हमारी बहन चमेली की तेज धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी।
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उनके भांजे प्रदीप ने उसे फोन कर बताया कि उसके चाचा ताराचंद ने मौसी चमेली की हत्या कर दी है। वह मय्यड़ में पहुंचे तो चमेली का शव चारपाई पर पड़ा था। उसने शिकायत में कहा था कि उनका बहनोई ताराचंद शराब पीने का आदी है और चमेली उसे शराब पीने से रोकती थी। यही वजह है कि ताराचंद ने चमेली की हत्या कर दी। सदर थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर उसी दिन ताराचंद को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और उम्रकैद की सजा सुनाई।
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