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हत्या के जुर्म में पांच दोषी करार

Tue, 19 Jan 2016 01:35 AM IST
अमर उजाला हिसार/ब्यूरो
अमर उजाला हिसार/ब्यूरो Updated Tue, 19 Jan 2016 01:35 AM IST
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five accused convicted

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा की अदालत ने हत्या के जुर्म में गांव डाटा के पांच लोगों को सोमवार को दोषी करार दिया।

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इनमें डाटा के कुलदीप, बलवान, धर्मबीर, रोहताश और कृष्ण शामिल हैं। अदालत उन्हें शुक्रवार को सजा सुनाएगी।

अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव डाटा में 25 अक्टूबर 2011 को कुछ लोगों ने तेज धारदार हथियारों से हमलाकर रामनिवास और उसके चाचा राजकुमार को घायल कर दिया था।
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चार दिन बाद इलाज के दौरान राजकुमार की यहां के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई थी। रामनिवास ने पुलिस को बयान देकर कहा था कि वह और उसका चाचा राजकुमार उसके घर में बैठे थे।
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इतने में ही कृष्ण, रोहताश, बलवान और अन्य तेज धारदार हथियार लेकर घर में आ घुसे। आरोपियों ने उसे और उसके चाचा राजकुमार पर हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया।

उन्होंने बचाव के लिए शोर मचाया तो हमलावर फरार हो गए थे। इसमें दूसरे पक्ष के रोहताश और कृष्ण घायल हुए थे। बाद में उसके चाचा की मौत हो गई।

हांसी सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।

अदालत ने मुकदमे की सुनवाई और साक्ष्यों का विश्लेषण करने पर पांचों आरोपियों को हत्या का दोषी माना। उन्हें सजा सुनाने के बारे में अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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