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डॉ. कुंडू की हत्या के जुर्म में प्रॉपर्टी डीलर को उम्रकैद

Fri, 07 Oct 2016 11:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/हिसार
अमर उजाला ब्यूरो/हिसार Updated Fri, 07 Oct 2016 11:43 PM IST
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Doctor kundu murder case hisar, Hisar
कोर्ट - फोटो : डेमो फोटो
एडीजे डीआर चालिया की अदालत ने आजाद नगर के कुंडू अस्पताल के संचालक डॉ. कृष्ण कुंडू की हत्या और शव खुर्द-बुर्द करने के जुर्म में गांव गावड़ निवासी प्रॉपर्टी डीलर राजेंद्र सांगवान को उम्रकैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने उसे बुधवार को दोषी करार दिया था। हत्या लेन-देन के विवाद को लेकर की गई थी।
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फरीदपुर निवासी एवं फिलहाल सेक्टर-15 में रहने वाले पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर राजबीर कुंडू ने 12 अप्रैल 2013 को पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि उनके भाई कृष्ण कुंडू बीएएमस डॉक्टर थे और आजाद नगर में कुंडू अस्पताल चलाते थे। उनके भाई ने गावड़ गांव की कुछ जमीन का सौदा सिवानी स्थित सांगवान प्रॉपर्टी डीलर ऑफिस संचालक गावड़ के राजेंद्र सांगवान के माध्यम से किया था। इसके अलावा उनके भाई ने दिल्ली रोड पर हांसी से कुछ पहले चार एकड़ जमीन खरीदने के लिए राजेंद्र सांगवान को 70 लाख रुपये दिये थे, मगर सौदा फाइनल नहीं हुआ था। उस मसले को लेकर कई बार पंचायतें हुई। मगर राजेंद्र ने नकदी वापस नहीं दी थी।
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अंगोछे से घोंटा था गला
उन्होंने कहा था कि इसके बाद सांगवान ने उनके भाई की गावड़ की 11 एकड़ जमीन का सौदा करा दिया। रजिस्ट्री के लिए 15 अप्रैल 2013 की तारीख तय की थी। लेकिन सांगवान ने उनके भाई को विश्वास में लेकर 9 दिन पहले बालसमंद तहसील में अपने सगे-संबंधी के नाम रजिस्ट्री करवा दी। सांगवान ने कल उनके भाई को फाइनल पेमेंट के लिए बुलाया था। चार-पांच घंटे फोन मिला नहीं और फिर फोन बंद आने लगा। वे इंतजार करते रहे। उन्हें बाद में पता चला कि उनके भाई का शव गावड़ के जोहड़ में पड़ा है। उन्होंने कहा कि सांगवान ने पहले सौदे के नाम पर 70 लाख रुपये हड़प लिये। फिर11 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री की फाइनल पेमेंट करनी थी, पेमेंट दिए बिना रजिस्ट्री करा ली। इसी को लेकर डीलर ने घर बुलाकर अंगोछे से गला घोंटकर उनके भाई की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद सांगवान नौकर लक्ष्मण की मदद से बाइक पर शव ले जाकर जोहड़ में फेंक आया था। सदर थाना पुलिस ने इस बारे में हत्या और शव खुर्द-बुर्द करने का केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता के वकील श्याम गोदारा ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी राजेंद्र सांगवान को हत्या और शव खुर्द-बुर्द करने के जुर्म में उम्रकैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सांगवान का नौकर लक्ष्मण भगोड़ा घोषित है।
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