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Hisar News: कोर्ट ने नशा तस्कर को सुनाई पांच साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया

Fri, 30 Sep 2022 01:13 AM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 30 Sep 2022 01:13 AM IST
सार

सीआईए टीम ने दोषी के पास से 10 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। सजा के अलावा 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। 

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Court in Hisar sentenced drug smuggler to five year imprisonment
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत ने गांजा तस्कर के दोषी उकलाना गांव निवासी जगदीश उर्फ काला को पांच साल की सजा सुनाई है। सजा के अलावा 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। 

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अदालत में चले अभियोग के अनुसार उकलाना थाना पुलिस को दी शिकायत में सीआईए टीम के एएसआई अजय कुमार ने बताया था कि 8 अप्रैल को एचसी सूरजभान, फलेल सिंह, सुरेंद्र और चालक एएसआई सत्यवान के साथ भूना मार्ग पर गश्त पर थे। इस दौरान गुप्त सूचना मिली की उकलाना गांव निवासी जगदीश उर्फ काला गांजा बेचने के लिए मुगलपुरा गांव की तरफ से पैदल आ रहा है।
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सूचना के आधार पर टी प्वाइंट कुंदनपुरा के पास नाकाबंदी की। पुलिस को देख जगदीश भागने लगा और उसे शक के आधार पर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से प्लास्टिक के कट्टे से 10 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। उकलाना थाना पुलिस ने जगदीश के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। उक्त मामले में अदालत ने दोषी करार दिए गए जगदीश को पांच साल की सजा सुनाई है।

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