फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   रुपये दोगुने करने के नाम पर लगाया 5 लाख रुपये का चूना

रुपये दोगुने करने के नाम पर लगाया 5 लाख रुपये का चूना

Wed, 01 May 2019 12:55 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 01 May 2019 12:55 AM IST
विज्ञापन
रुपये दोगुने करने के नाम पर लगाया 5 लाख रुपये का चूना
हिसार। दिल्ली निवासी सुखपाल ने पुलिस को शिकायत देकर राजेश व अन्य युवकों पर पांच लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत पर एक नामजद व छह अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
विज्ञापन

उकलाना पुलिस को दी शिकायत में जहांगीरपुरी नई दिल्ली निवासी सुखपाल सिंह ने बताया कि वह कैटरिंग का काम करता है। करीब ढाई माह पहले दिल्ली में एक शादी के दौरान उसकी मुलाकात राजेश नाम के लड़के से हुई। बाद में भी राजेश से फोन पर बातचीत होती रही। करीब एक सप्ताह पहले उसने पीड़ित को पानीपत में रेलवे स्टेशन पर बुलाया। राजेश ने उससे कहा कि उसके पास जो 5 लाख रुपये हैं, अगर वह दे देगा तो उसे 10 लाख रुपये देगा। 29 अप्रैल को सुबह करीब आठ बजे पीड़ित दिल्ली निवासी अपने जीजा नरेश कुमार के साथ हांसी बस अड्डे पर पहुंच गया। राजेश का फोन आया कि बरवाला बस अड्डे पर पहुंच जाओ। जब वे बरवाला पहुंचे तो वह उन्हें प्राइवेट बस में लेकर कल्लरभैणी गांव के पास पहुंचा। बस से उतर कर वे कुछ ही दूर चले थे कि पीछे से एक ऑल्टो कार आई, जिसमें एक चालक ही था। राजेश ने उसे रुकवाया और हमें उसमें बैठा लिया। कल्लरभैणी गांव से प्रभुवाला की तरफ सड़क पर करीब 500 मीटर चलने के बाद उन्होंने एक लड़का और कार में बैठा लिया। इसके बाद राजेश ने उससे 5 लाख रुपये ले लिए। पीड़ित के अनुसार उससे पैसे लेते ही उसके साथियों ने कहा कि पीछे जो स्कॉरपियो गाड़ी है, उसमें पुलिस है, जल्दी से नीचे उतर जाओ। यह कहकर उन्होंने नीचे उतार दिया और राजेश भी नीचे उतर गया। पीछे आ रही स्कॉरपियो गाड़ी में चार लड़के थे, जिन्होंने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। उन्होंने राजेश को गाड़ी में बैठा लिया और वहां से चले गए। पीड़ित ने कहा कि राजेश व अन्य ने उनसे साजिश कर पांच लाख रुपये ठग लिए। जांचकर्ता एएसआई दयाराम के अनुसार शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 171, 420, 406 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed