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मजबूरी का फायदा उठाकर चपत लगाने वाली एयरलाइंस पर जुर्माना

Fri, 24 Nov 2017 12:54 AM IST
Updated Fri, 24 Nov 2017 12:54 AM IST
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मजबूरी का फायदा उठाकर चपत लगाने वाली एयरलाइंस पर जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार।
दिल्ली से मुंबई जाने वाले दो यात्रियों से फ्लाइट डिले होने के नाम पर अतिरिक्त पैसा वसूलने वाली इंडिगो एयरलाइंस को महंगा पड़ गया। कंज्यूमर कोर्ट ने इंडिगो पर 15 हजार का जुर्माना और दोनों यात्रियों के टिकट और अतिरिक्त लिए गए चार्ज का ब्याज सहित पैसा लौटाने के आदेश दिए हैं।
मामला दिल्ली से मुंबई जा रहे बार काउंसिल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य एडवोकेट योगेश सिहाग और अनिल सैनी का है। हिसार निवासी एडवोकेट सिहाग ने बताया कि उन्हें किसी जरूरी काम से 17 जनवरी 2017 को दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट में जाना था। उनकी फ्लाइट का समय 10 बजकर 45 मिनट था। वे ठीक 10 बजे पहुंच गए और काउंटर के सामने लाइन में लग गए। जब उनका नंबर आया तो काउंटर स्टाफ ने कहा कि आप तो लेट हो गए। आपका बोर्डिंग (सामान) का पास नहीं बनेगा। ये मिस हो गई। अगली फ्लाइट में आप जा सकते हैं। उन्हें दूसरे काउंटर पर भेज दिया। वहां काउंटर स्टाफ ने कहा कि इसके लिए आपको प्रति टिकट के साथ 4610 रुपये अतिरिक्त चार्ज देना होगा। एडवोकेट ने बताया कि उनके पास 4598 रुपये के हिसाब से पहले दो टिकटें थीं और 4610 रुपये अलग-अलग दोनों से ले लिए। पौना घंटा पहले जब से वे लाइन में खड़े थे। फ्लाइट को लेकर किसी तरह की कोई एनाउंसमेंट नहीं की गई। दूसरी फ्लाइट उन्हें चार बजे मिली। जहां उन्हें पहुंचना था, वो लेट हो गए।
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एडवोकेट और उनके साथी ने मजबूरी में अतिरिक्त चार्ज देकर यात्रा पूरी की, लेकिन आने के बाद उन्होंने मामला कंज्यूमर कोर्ट में डाल दिया। न्यायाधीश एमपी देवत की कंज्यूमर कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए इंडिगो एयर लाइंस को दोनों कंज्यूमर से लिए गए टिकट और अतिरिक्त चार्ज ब्याज सहित वापस करने और हरासमेंट करने के नाम पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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ऑर्डर में लिखा, बड़ी कंपनियां लगा रहीं चपत
न्यायाधीश ने ऑर्डर में लिखा है कि एडवोकेट और उनके साथी से इंडिगो ने गलत ट्रिक अपनाकर पैसे ऐंठे और अतिरिक्त चार्ज लिया। बड़ी कंपनियां लोगों की इमरजेंसी का फायदा उठाती हैं। ऐसे ट्रिक अपनाकर वे कंज्यूमर को चपत लगा रही हैं। ऐसे में कंपनी को हर्जाना भरना होगा।


हमारे साथ एयरलाइंस ने ठगी की थी। पैसे देने के बाद भी हमें ही परेशानी सहनी पड़ी। करीब 10 महीने तक हमने इस केस लड़ा। आखिर में सच्चाई की जीत हुई। हर एक कंज्यूमर को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए।
-योगेश सिहाग, एडवोकेट, हिसार
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