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मारपीट के दो दोषियों को छह-छह माह की सजा

Wed, 15 May 2019 12:32 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 15 May 2019 12:32 AM IST
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मारपीट के दो दोषियों को छह-छह माह की सजा
हिसार। वर्ष 2015 में शराब ठेके के कारिंदों से मारपीट के मामले में दो दोषियों मुकेंद्र और काला को न्यायाधीश अमनदीप की अदालत ने छह-छह माह की सजा सुनाई है। दोनों पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत द्वारा दोनों को पिछले सप्ताह ही दोषी करार दिया गया था। पुलिस को दिए बयान में गांव सिंधड़ निवासी 22 वर्षीय अशोक कुमार ने बताया था कि वह सुरेंद्र कोहली के देसी शराब के ठेके पर सेल्समैन का काम करता था। 20 जून 2015 की रात को वह अपने साथ सेल्समैन रामनिवास और सोनू ड्राइवर अपने सेल्समैन को छोड़ने जा रहे थे। तभी एक गाड़ी उनकी गाड़ी के आगे रुकी। गाड़ी में बिन्नी हेड़ी व काला हेड़ी थे। काला ने गाड़ी से रॉड निकालकर उसकी के सामने शीशे पर मारी। फिर गाड़ी के शीशे व लाइटें तोड़ दी। फिर काला ने लकड़ी के डंडों से गाड़ी का बोनट तोड़ डाला। काला ने डंडा रामनिवास की बाजू पर मारा जो पुलिस के पास फोन कर रहा था। इसके बाद 7-8 लड़के और आ गए। सभी ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। बिन्नी ने डंडों से उसे भी चोटें मारी। झगड़े में उसका मोबाइल भी गिर गया। अशोक ने बताया था उनका ड्राइवर सोनू मौके से भाग गया था। अशोक का आरोप था कि पिटाई करने वालों का कहना था कि उन्होंने राजू कुम्हार की गाड़ी की मुखबरी पुलिस को दी थी। इसलिए जान से मार देंगे। यह सारा झगड़ा राजू कुम्हार की शह से हुआ। इसके बाद मौके पर पुलिस की पीसीआर आई तो उक्त सभी हमलावर फरार हो गए थे। बाद में पुलिस ने अशोक की शिकायत पर काला, बिन्नी और राजू के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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