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रामपाल को राहत
Updated Thu, 12 Apr 2018 01:51 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार की अदालत ने सतलोक आश्रम प्रमुख रामपाल को पुस्तक बांटकर धार्मिक भावनाएं आहत करने के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है। पुलिस ने 14 आरोपी बनाए थे। रामपाल को छोड़कर अब बाकी 13 आरोपी ट्रायल फेस करेंगे। आरोपी रामपाल पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप था।
पुलिस ने 19 नवंबर 2014 को सतलोक आश्रम प्रमुुख रामपाल को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने छह मुकदमे दर्ज किए थे। इनमें एक मुकदमा देशद्रोह का, दो मुकदमे हत्या के, एक मुकदमा सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने, एक मुकदमा बंधक बनाकर रास्ता रोकने और एक मुकदमा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज किया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी रामपाल समेत अलग-अलग मामलों में 942 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इन मुकदमों में आरोपियों की संख्या कम-ज्यादा है। बरवाला थाना पुलिस ने बाद में गांव बालक में पुस्तक बांटकर धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज कर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उस समय आरोपी रामपाल पहले से जेल में बंद था। पुलिस ने उसे उस मुकदमे में आपराधिक साजिश रचने का आरोपी बनाया था। आरोपी ने वकील महेंद्र सिंह नैन के माध्यम से आरोपी बनाने को सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी। अदालत ने याचिका की पूरी सुनवाई की और आरोपी को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। 14 आरोपी इस मुकदमे का ट्रायल फेस कर रहे थे। अब 13 आरोपियों पर मुकदमा चलेगा।
दो मुकदमों में पहले हो चुका बरी
अदालत ने पिछले दिनों आरोपी रामपाल व अन्य को दो मुकदमों में बरी कर दिया था। अदालत ने सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने और रास्ता रोककर बंधक बनाने के दो मुकदमों से उसे बरी कर दिया था। एक मुकदमे में पांच और दूसरे मुकदमे में छह आरोपी थे।
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मुकदमा नंबर 443 में सुनवाई अब 24 को
न्यायिक दंडाधिकारी मुकेश कुमार की अदालत में बुधवार को आश्रम में करीब 400 सिलिंडर मिलने के मुकदमे में आरोपी रामपाल की हाजिरी वीसी के जरिये लगी। अब मुकदमे में अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। इसके अलावा धार्मिक भावनाएं आहत करने के 13 आरोपियों की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी सुधीर कुमार की अदालत में हुई। उस मुकदमे में अब सुनवाई 24 मई को होगी।
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हिसार।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार की अदालत ने सतलोक आश्रम प्रमुख रामपाल को पुस्तक बांटकर धार्मिक भावनाएं आहत करने के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है। पुलिस ने 14 आरोपी बनाए थे। रामपाल को छोड़कर अब बाकी 13 आरोपी ट्रायल फेस करेंगे। आरोपी रामपाल पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप था।
पुलिस ने 19 नवंबर 2014 को सतलोक आश्रम प्रमुुख रामपाल को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने छह मुकदमे दर्ज किए थे। इनमें एक मुकदमा देशद्रोह का, दो मुकदमे हत्या के, एक मुकदमा सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने, एक मुकदमा बंधक बनाकर रास्ता रोकने और एक मुकदमा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज किया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी रामपाल समेत अलग-अलग मामलों में 942 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इन मुकदमों में आरोपियों की संख्या कम-ज्यादा है। बरवाला थाना पुलिस ने बाद में गांव बालक में पुस्तक बांटकर धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज कर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उस समय आरोपी रामपाल पहले से जेल में बंद था। पुलिस ने उसे उस मुकदमे में आपराधिक साजिश रचने का आरोपी बनाया था। आरोपी ने वकील महेंद्र सिंह नैन के माध्यम से आरोपी बनाने को सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी। अदालत ने याचिका की पूरी सुनवाई की और आरोपी को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। 14 आरोपी इस मुकदमे का ट्रायल फेस कर रहे थे। अब 13 आरोपियों पर मुकदमा चलेगा।
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दो मुकदमों में पहले हो चुका बरी
अदालत ने पिछले दिनों आरोपी रामपाल व अन्य को दो मुकदमों में बरी कर दिया था। अदालत ने सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने और रास्ता रोककर बंधक बनाने के दो मुकदमों से उसे बरी कर दिया था। एक मुकदमे में पांच और दूसरे मुकदमे में छह आरोपी थे।
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मुकदमा नंबर 443 में सुनवाई अब 24 को
न्यायिक दंडाधिकारी मुकेश कुमार की अदालत में बुधवार को आश्रम में करीब 400 सिलिंडर मिलने के मुकदमे में आरोपी रामपाल की हाजिरी वीसी के जरिये लगी। अब मुकदमे में अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। इसके अलावा धार्मिक भावनाएं आहत करने के 13 आरोपियों की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी सुधीर कुमार की अदालत में हुई। उस मुकदमे में अब सुनवाई 24 मई को होगी।