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Hisar News: बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को सुनाई 5 साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Jan 2023 07:00 AM IST
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Child molester sentenced to 5 years in prison
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार मेहता की अदालत ने बरवाला क्षेत्र में 2019 में 5 साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी इंद्र को 5 साल की सजा सुनाई है। सजा के अलावा तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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2019 में बरवाला थाने में महिला ने अपनी बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर केस दर्ज करवाया था। आरोप था कि उसकी बेटी गांव की गली में खेल रही थी और अचानक वह लापता हो गई। बच्ची की तलाश की र्गइ, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। बाद में बेटी इंद्र के पास मिली। बेटी ने बताया कि इंद्र मुझे चीज खिलाने के बहाने अपने घर पर ले गया और वहां पर मेरे साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। अदालत ने उक्त मामले में दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है।
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