{"_id":"6859a408e2b6a2c73e066aa6","slug":"change-now-the-guards-of-hau-and-gju-will-not-be-seen-in-khadi-uniforms-hisar-news-c-21-hsr1020-653543-2025-06-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"बदलाव : अब खादी वर्दी में नहीं दिखेंगे एचएयू व जीजेयू के गार्ड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बदलाव : अब खादी वर्दी में नहीं दिखेंगे एचएयू व जीजेयू के गार्ड
विज्ञापन
हिसार। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी को अपने सुरक्षा कर्मियों की पुलिस जैसी खाकी रंग की वर्दी को बदलना होगा। आर्मी, नौसेना, वायुसेना जैसी ड्रेस पहनने वाले निजी सुरक्षा कर्मियों की ड्रेस भी बदली जाएगी। सेना या पुलिस से मिलती-जुलती ड्रेस पहने मिलने पर पुलिस कार्रवाई होगी।
बता दें कि एचएयू के सुरक्षा कर्मियों का लाठीचार्ज का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस जैसी वर्दी होने के चलते इसे सोशल मीडिया पर पुलिस का लाठीचार्ज बताया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने कहा कि जिले में कार्यरत निजी सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में सेना, वायुसेना, नौसेना, पुलिस अथवा अन्य सशस्त्र बलों से मिलती-जुलती वर्दी न पहनें। यह निर्देश व्यापारिक प्रतिष्ठानों, निर्माणस्थलों, होटलों, शॉपिंग मॉल, बैंकों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में तैनात निजी सुरक्षा कर्मियों के लिए जारी किया गया है।
उन्होंने जिले के सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि कोई निजी सुरक्षा गार्ड सेना या पुलिस जैसी वर्दी पहने पाया जाए, तो उसके विरुद्ध निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 21 और हरियाणा पुलिस अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि खाकी वर्दी या सशस्त्र बलों जैसी पोशाक पहनने से आमजन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि कई निजी संस्थान नियमों की अवहेलना कर अपने सुरक्षा गार्ड को पुलिस या सेना जैसी वर्दी पहनाकर तैनात करते हैं, जबकि उनमें से कई गार्ड इस कार्य के लिए योग्य नहीं होते। ऐसे मामलों में संबंधित संस्थानों और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
बता दें कि एचएयू के सुरक्षा कर्मियों का लाठीचार्ज का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस जैसी वर्दी होने के चलते इसे सोशल मीडिया पर पुलिस का लाठीचार्ज बताया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने कहा कि जिले में कार्यरत निजी सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में सेना, वायुसेना, नौसेना, पुलिस अथवा अन्य सशस्त्र बलों से मिलती-जुलती वर्दी न पहनें। यह निर्देश व्यापारिक प्रतिष्ठानों, निर्माणस्थलों, होटलों, शॉपिंग मॉल, बैंकों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में तैनात निजी सुरक्षा कर्मियों के लिए जारी किया गया है।
विज्ञापन
उन्होंने जिले के सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि कोई निजी सुरक्षा गार्ड सेना या पुलिस जैसी वर्दी पहने पाया जाए, तो उसके विरुद्ध निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 21 और हरियाणा पुलिस अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि खाकी वर्दी या सशस्त्र बलों जैसी पोशाक पहनने से आमजन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि कई निजी संस्थान नियमों की अवहेलना कर अपने सुरक्षा गार्ड को पुलिस या सेना जैसी वर्दी पहनाकर तैनात करते हैं, जबकि उनमें से कई गार्ड इस कार्य के लिए योग्य नहीं होते। ऐसे मामलों में संबंधित संस्थानों और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन