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Hisar News: बैंक लॉकर से गहने चोरी के मामले में आरोपी के दोनों रिश्तेदारों की हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 27 Mar 2023 11:57 PM IST
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case of jewelry theft from bank locker
हिसार। रेलवे मार्ग पर एसबीआई की शाखा के एक लॉकर से 70 तोले सोना और डायमंड के 3 सेट चोरी होने के मामले में एमसी कॉलोनी निवासी आरोपी कृष्ण सोनी के दोनों रिश्तेदारों (सालों) दिल्ली निवासी सुमित और पुनीत की हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों पर वारदात की साजिश में शामिल होने और चोरीशुदा जेवर रखने का आरोप है। वहीं पुलिस ने बैंक के पांच कर्मचारियों को जांच में शामिल किया है। सोमवार को कुछ बैंक कर्मचारी पुलिस अधीक्षक से भी मिले। उधर, बैंक अधिकारी अभी भी पुलिस की जांच में शामिल नहीं हो पाई है।
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बता दें कि एचटीएम थाना पुलिस ने मुलतानी चौक एरिया की रहने वाली आशा रानी की शिकायत पर 31 दिसंबर 2022 को अज्ञात के खिलाफ एसबीआई की रेलवे मार्ग की शाखा के लॉकर से 70 तोले सोना और डायमंड के 3 सेट चोरी होने का केस दर्ज किया था। पुलिस को जांच में पता चला था कि बैंक प्रबंधन ने लापरवाही बरतते हुए मैकेनिक कृष्ण सोनी को खराब लॉकर ठीक करने के लिए बुलाया था। मैकेनिक ने बैंक में आकर 7 दिन तक लॉकर ठीक करने का काम किया। उसकी आते-जाते की किसी ने तलाशी नहीं ली थी और न ही अंदर किसी कर्मचारी ने निगरानी की थी। पुलिस ने मैकेनिक को गिरफ्तार किया तो उसने वारदात स्वीकार की थी। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर 30 तोले से ज्यादा सोना के जेवरात बरामद कर उसे जेल भेज चुकी है। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।
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