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आवासीय कॉलोनी में सुविधाएं न देने पर मार्वल फर्म पर केस दर्ज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 12 Jun 2022 10:42 PM IST
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Case filed against Marvel firm for not providing facilities in residential colony
हिसार। चंडीगढ़ हाईवे पर मार्वल बिल्डवेट प्राइवेट लिमिटेड की बसाई आवासीय कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं न देने पर जिला योजनाकार विभाग ने सदर थाना में फर्म के खिलाफ केस दर्ज कराया है।
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जिला योजनाकार अधिकारी ने बताया कि हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र के विनियमन अधिनियम, 1975 नियम 1976 के तहत गांव तलवंडी राणा और जुगलान के बीच आवासीय कॉलोनी की स्थापना के लिए लाइसेंस की शर्तों के अनुसार सड़कों, खुले स्थानों, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के रखरखाव और रखरखाव के लिए लाइसेंस मालिक जिम्मेदार होगा। जांच में पाया गया कि मार्वल बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड कॉलोनी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहा, बिजली, सड़क व्यवस्था खराब है। पार्कों का रख रखाव नहीं है। पीने के पानी की गुणवत्ता बहुत खराब है। इस बारे में कार्यालय में शिकायतें आ रही हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।
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