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अब शहर में बन सकेंगी 15 मीटर ऊंची बिल्डिंग

Sun, 29 Jan 2017 11:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/हिसार
अमर उजाला ब्यूरो/हिसार Updated Sun, 29 Jan 2017 11:56 PM IST
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Buliding code 2017 hisar, Building hight 15 meetar hisar, Hisar
बिल्डिंग - फोटो : building

शहर में अब 15 मीटर ऊंची बिल्डिंग बनाई जा सकती है। सरकार ने अब हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 लागू कर दिया है। हमारे शहर में पहले जहां रिहायशी मकान साढ़े 12 मीटर ऊंचा बनाने की अनुमति थी अब इसे ढाई मीटर और बढ़ाया गया है। इसके अलावा और कई बदलाव किए गए हैं। रिहायशी में अनुमति पर सिंगल बेसमेंट बनाया जा सकता है।

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बिल्डिंग कोड में क्लब अथवा निर्माण में एंट्री व एग्जिट दोनों तरफ सिक्योरिटी रूम की जगह निर्धारित की गई है। दोनों स्थानों पर 3 स्क्वेयर मीटर से अधिक बड़ा या छोटा सिक्योरिटी रूम नहीं होना चाहिए।
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रिहायशी एरिया के लिए बने ये रूल
नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि बिल्डिंग कोड 2017 के अनुसार 60 स्क्वेयर मीटर के प्लॉट में 85 प्रतिशत हिस्सा ग्राउंड कवर किया जा सकता है। फ्लोर रेशो इस साइज के प्लॉट में 220 प्रतिशत रहेगा। हाइट 15 मीटर से अधिक नहीं होगी। इसके साथ ही जैसे जैसे प्लॉट साइज बढ़ता जाएगा उसका ग्राउंड कवर एरिया प्रतिशत घटता जाएगा। 225 से 400 स्क्वेयर मीटर तक के प्लॉट पर उसका 60 प्रतिशत हिस्सा ग्राउंड फ्लोर का कवर होगा। इसके अलावा उसका फ्लोर रेशो 160 प्रतिशत रहेगा।
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कॉमर्शियल एरिया के लिए ये नियम लागू
कॉमर्शियल एरिया के लिए बनाए गए नियमों में 50 स्क्वेयर मीटर तक ग्राउंड फ्लोर 100 प्रतिशत तक कवर किया जा सकता है। इसमें फ्लोर रेशो 200 प्रतिशत रहेगा। इसके अलावा 50 से 150 स्क्वेयर मीटर तक के प्लॉट पर ग्राउंड फ्लोर कर कवर एरिया 85 प्रतिशत रहेगा। 150 से 225 स्क्वेयर मीटर तक ग्राउंड फ्लोर 75 प्रतिशत तक कवर किया जा सकता है। इसके अलावा शैक्षणिक और एजुकेशनल बिल्डिंग में 10 हजार स्क्वेयर मीटर के प्लॉट तक ग्राउंड एरिया 35 प्रतिशत तक कवर होना चाहिए और उसका फ्लोर रेेशो 150 प्रतिशत होना चाहिए। 10 हजार स्क्वेयर मीटर से अधिक बड़े प्लॉट पर कवर एरिया 25 प्रतिशत हिस्सा होना चाहिए और फ्लोर रेशो 150 प्रतिशत होना चाहिए।


पहले हरियाणा बिल्डिंग कोड 2016 था अब नया बिल्डिंग कोड 2017 लागू हो गया है। यह 25 जनवरी से लागू माना जाएगा। इसमें हमारे शहर में अब 15 मीटर हाइट तक की रिहायशी बिल्डिंग बनाई जा सकती है।
- अमित बेरवाल, बिल्डिंग इंस्पेक्टर नगर निगम

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