{"_id":"67c9d5e06afd9df513080b6e","slug":"basau-and-satbir-accused-of-brutality-against-migrant-labourers-got-conditional-bail-from-high-court-hisar-news-c-21-hsr1012-579611-2025-03-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hisar News: प्रवासी मजदूरों से बर्बरता के आरोपी बसाऊ और सतबीर को हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hisar News: प्रवासी मजदूरों से बर्बरता के आरोपी बसाऊ और सतबीर को हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत
Thu, 06 Mar 2025 10:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Thu, 06 Mar 2025 10:35 PM IST
विज्ञापन
हिसार। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बनभाैरी में 11 प्रवासी मजदूरों से बर्बरता के आरोपी बसाऊ और सतबीर को वीरवार को सशर्त जमानत याचिका मंजूर कर ली है। करीब पांच माह बाद दोनों आरोपी जेल से बाहर आएंगे। कोर्ट ने शर्त रखी कि यदि आरोपियों की ओर से पीड़ितों पर किसी भी प्रकार का दबाव डाला तो उनकी जमानत निरस्त कर दी जाएगी।
गांव बनभाैरी में नवरात्र मेले के दौरान 10 अक्तूबर 2024 को ठेकेदार सतीश कुमार ने प्रसाद बेचने के लिए दिहाड़ी पर 11 प्रवासी मजदूरों को बुलाया था। इसके बाद, प्रवासी मजदूरों को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा और अवैध वसूली की थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 5 नामजद समेत 10 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया।
इस घटना के समय ही बरवाला पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद में बरवाला थाने की ही एक महिला कांस्टेबल ने मजदूरों के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया, लेकिन जांच के बाद उसे रद्द कर दिया गया था। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा की कोर्ट ने पिछले पांच महीनों से हिसार सेंट्रल जेल वन में बंद पांच आरोपियों में से बसाऊ और सतबीर की सशर्त जमानत याचिका मंजूर कर ली।
विज्ञापन
हाईकोर्ट में पीड़ित मजदूरों की ओर से उपस्थित एडवोकेट बजरंग इंदल ने कहा कि दोनों आरोपियों का नाम एफआईआर में सीधे तौर पर दर्ज न होने, ट्रायल कोर्ट में चालान दाखिल हो जाने एवं लगभग पांच महीने की न्यायिक हिरासत को ध्यान में रखते हुए उन्हें सशर्त जमानत दी गई है।
विज्ञापन
गांव बनभाैरी में नवरात्र मेले के दौरान 10 अक्तूबर 2024 को ठेकेदार सतीश कुमार ने प्रसाद बेचने के लिए दिहाड़ी पर 11 प्रवासी मजदूरों को बुलाया था। इसके बाद, प्रवासी मजदूरों को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा और अवैध वसूली की थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 5 नामजद समेत 10 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया।
विज्ञापन
इस घटना के समय ही बरवाला पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद में बरवाला थाने की ही एक महिला कांस्टेबल ने मजदूरों के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया, लेकिन जांच के बाद उसे रद्द कर दिया गया था। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा की कोर्ट ने पिछले पांच महीनों से हिसार सेंट्रल जेल वन में बंद पांच आरोपियों में से बसाऊ और सतबीर की सशर्त जमानत याचिका मंजूर कर ली।
विज्ञापन
हाईकोर्ट में पीड़ित मजदूरों की ओर से उपस्थित एडवोकेट बजरंग इंदल ने कहा कि दोनों आरोपियों का नाम एफआईआर में सीधे तौर पर दर्ज न होने, ट्रायल कोर्ट में चालान दाखिल हो जाने एवं लगभग पांच महीने की न्यायिक हिरासत को ध्यान में रखते हुए उन्हें सशर्त जमानत दी गई है।