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Hisar News: पूर्व मंत्री गोयल सहित चार के खिलाफ हत्या प्रयास, धोखाधड़ी का मामला दर्ज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 06 Jun 2024 11:16 PM IST
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Attempt to murder, case of fraud registered against four including former minister Goyal
हांसी(हिसार)। पेट्रोल पंप के गबन के आरोपों को लेकर पुलिस ने कोर्ट के आदेशों पर पूर्व मंत्री सुभाष गोयल व तीन अन्य के खिलाफ हत्या प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। आरोप है कि फर्जी कागजातों के सहारे शहर के मॉडल टाउन निवासी व्यक्ति के पेट्रोल पंप को अपने नाम करवा लिया। बता दें कि सुभाष गोयल इनेलो सरकार में विधायक थे और वर्ष 2002 में निकाय मंत्री बने थे।
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पुलिस को दी शिकायत में माॅडल टाउन निवासी 78 वर्षीय रामनिवास अग्रवाल ने बताया कि वह जुलाई 1976 में बीपीसीएल कंपनी के डीलर बने थे। उन्होंने शहर के अंदर से गुजरने वाले हाईवे पर हरियाणा ऑटो सर्विस के नाम से पेट्रोल पंप खोला था। सुदेश लांबा व पूर्व मंत्री सुभाष चंद गोयल मार्च 1987 तक इसके साइलेंट पार्टनर थे। अप्रैल 1987 में नरेंद्र लांबा की मदद से उससे बंदूक के बल पर एक खाली पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। वर्ष 1988 में पूर्व मंत्री ने स्टांप पेपर पर फर्जी डील की। बीपीसीएल कंपनी के अधिकारियों से मिलकर वर्ष 2005 में पूर्व मंत्री को पेट्रोल पंप का सोल प्रोपराइटर बना दिया।
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अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2018 में छाबड़ा चौक पर कार में सवार गांव सिसाय के दो पिस्तौल धारकों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। उन्हें पेट्रोल पंप व शहर छोड़ने के लिए धमकियां दी गईं। इस मामले में पुलिस को वर्ष 2006 से शिकायतें दी, लेकिन उनकी शिकायत पर मामला दर्ज नहीं किया। वर्ष अगस्त 2023 में राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा। अप्रैल 2022 में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को भी पत्र लिखा था, जिन्होंने आवश्यक कार्रवाई के लिए लिखा था। रामनिवास ने बताया कि 30 मई को कोर्ट में इस्तगासा दायर की थी। इस पर कोर्ट ने पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए। पुलिस ने पूर्व मंत्री सुभाष गोयल व तीन अन्य के खिलाफ धारा 452, 307, 506, 467, 471,120बी, 218, 406 व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
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-------------------------------------------------मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। जिस चीज का जिक्र किया जा रहा है वह मेरी है। तीन कोर्ट लोअर, सेशन व दीवानी कोर्ट से फैसले मेरे हक में आए हुए हैं। एक मामला हाईकोर्ट में अभी विचाराधीन है। इस मामले में कानूनी कार्रवाई करूंगा।
- सुभाष गोयल, पूर्व मंत्री
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