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Haryana: कोर्ट के दखल के बाद प्रदेश के 12 स्कूल हुए एग्जिस्टिंग सूची में शामिल, जानिए क्या है पूरा मामला

Thu, 27 Oct 2022 02:54 AM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, हिसार (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, हिसार (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Thu, 27 Oct 2022 02:54 AM IST
सार

सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ की मेहनत रंग लाई है। प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र सेठी के अनुसार प्रदेश के एक-एक स्कूल को जब तक इस सूची में शामिल नही करवा देंगे, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।

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After the intervention of the court, 12 schools of Haryana included in the exit list
सूची जारी होने पर हिसार में मिठाई बांटते शिक्षक। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट के दखल के बाद हरियाणा के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के 12 स्कूलों को एग्जिस्टिंग स्कूलों की सूची में शामिल कर लिया है। शिक्षा निदेशालय ने यह फैसला सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ की एक याचिका के बाद लिया है। जिसमें सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेशाध्यक्ष नरेन्द्र सेठी की अगुवाई में चयनित आठ स्कूलों के दस्तावेज पेश करते हुए उन्हें अविलंब एग्जिस्टिंग स्कूलों की सूची में शामिल करने की मांग की थी। 

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मौलिक शिक्षा निदेशक पंचकूला डॉ. अंशज सिंह की ओर से जारी आदेशों में जिन आठ स्कूलों को एग्जिस्टिंग स्कूलों की सूची में शामिल किया गया है। उनमें मातृभूमि बाल भारती मंदिर बरवाला हिसार, बीडी पब्लिक स्कूल कुलेरी, सीआरएम पब्लिक स्कूल प्रेम नगर हांसी, तनीषा पब्लिक स्कूल बीड़ फार्म हांसी, उज्ज्वल पब्लिक स्कूल चौबुर्जा सिरसा, बीएस मॉडल स्कूल अरनावाली सिरसा, आदर्श मिडिल स्कूल पन्नीवाला मोटा, पुष्पदीप मॉडल स्कूल, अंबाला कैंट सहित कुल 12 स्कूल शामिल हैं।
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प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र सेठी के अनुसार लंबे समय से अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे प्रदेश के 1500 से अधिक स्कूलों को एक आशा की किरण दिखाई दी है। उनके अनुसार प्रदेश के एक-एक स्कूल को जब तक इस सूची में शामिल नही करवा देंगे, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।
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क्या है एग्जिस्टिंग स्कूल का मतलब
हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र सेठी के अनुसार एग्जिस्टिंग स्कूलों में वो स्कूल शामिल हैं, जो वर्ष 2007 से पहले अस्तित्व में थे। नियमानुसार इन्हें मान्यता के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। जो कि वर्तमान समय से बहुत ही कम होगी। इसके लिए स्कूल संचालकों को वर्ष 2007 से पहले के पानी या बिजली के बिल, एडमिशन रजिस्टर, जमीन का पट्टा नामा, पांचवीं या अन्य कक्षाओं के परिणाम की कॉपी सहित इनके समकक्ष कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करना होता है। जिसके आधार पर शिक्षा विभाग इन्हें एग्जिस्टिंग स्कूल मान लेती है। उसके बाद से सरल नियमों के तहत मान्यता लेेने के लिए फार्म नंबर दो भर सकते हैं।

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