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आढ़ती से तीन लाख रुपये झपटने वाला स्नैचर दोषी करार

Wed, 12 Apr 2017 12:22 AM IST
amarujala/Hisar
amarujala/Hisar Updated Wed, 12 Apr 2017 12:22 AM IST
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एडीजे डीआर चालिया की अदालत ने नारनौंद में एक साल पहले झपट्टा मारकर तीन लाख रुपये छीनने के मामले में गांव राजथल के सहदेव को दोषी करार दिया है। वह वारदात के बाद कुछ दूरी पर पकड़ा गया था। अदालत दोषी को बुधवार को सजा सुनाएगी।
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नारनौंद थाना पुलिस ने इस संबंध में 28 अप्रैल 2016 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार बुड़ाना निवासी रामकेश नारनौंद की अनाज मंडी में आढ़त की दुकान चलाते हैं। वह वारदात वाले दिन पिता भीम सिंह के साथ कस्बे के बैंक में गए थे। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड पर तीन लाख रुपये निकलवाए थे और फिर वे बाइक पर अनाज मंडी लौट रहे थे। रास्ते में एक बाइकर झपट्टा मारकर थैला छीनकर फरार हो गया था। शोर मचाने पर लोगों ने पीछा कर बाइकर सहदेव निवासी राजथल को पकड़कर नकदी बरामद कर ली थी। फिर उसे पुलिस को सौंप दिया था। नारनौंद थाना पुलिस ने इस संबंध में उसके खिलाफ केस दर्ज किया था।
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