फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   ADGP's statement on Ganesh death case in Hisar, said- Police is not at fault, strict action will be taken

गणेश मौत मामले में ADGP का बयान:बोले-पुलिस की कोई गलती नहीं, सख्त कार्रवाई होगी; DJ बचाने को लेकर हुआ था विवाद

Thu, 17 Jul 2025 01:39 PM IST
नवीन दलाल माई सिटी रिपोर्टर, हिसार (हरियाणा)
माई सिटी रिपोर्टर, हिसार (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Thu, 17 Jul 2025 01:39 PM IST
सार

हिसार के क्वार्टर एरिया में एक जन्मदिन पार्टी के दौरान सड़क पर तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम बजाने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस के अनुसार, म्यूजिक सिस्टम बंद करवाने गई पुलिस पार्टी पर शराब के नशे में धुत युवकों ने हमला किया था।

विज्ञापन
ADGP's statement on Ganesh death case in Hisar, said- Police is not at fault, strict action will be taken
गणेश की मौत के मामले में एडीजीपी का बयान - फोटो : संवाद

विस्तार

हिसार के 12 क्वार्टर एरिया में 7 जुलाई को म्यूजिक सिस्टम विवाद में 16 वर्षीय गणेश की मौत के मामले में एडीजीपी केके राव ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस मामले में पुलिस की कोई गलती नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि किसी ने इस तरह की गुस्ताखी की, तो पुलिस सख्ती से पेश आएगी। एडीजीपी ने स्पष्ट किया कि अगर पुलिस की गलती होती, तो पहले दिन ही कार्रवाई हो चुकी होती।

विज्ञापन


एडीजीपी ने बताया कि पुलिस जांच से जुड़े सभी दस्तावेज गणेश के परिजनों को उपलब्ध कराने को तैयार है। उन्होंने खुलासा किया कि मृतक गणेश पर पहले से एक केस दर्ज था और वह तीन महीने जेल में रह चुका था। घटना में घायल दूसरे युवक आकाश के बयान बदलने के सवाल पर राव ने कहा कि आकाश का बयान उसके पिता की मौजूदगी में अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में लिया गया था, और पुलिस लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए भी तैयार है।
विज्ञापन




उन्होंने कहा कि घटना के दिन सड़क पर म्यूजिक सिस्टम बजा रहे कुछ युवक अपराधी प्रवृत्ति के थे, जिनमें से कुछ पर 15-15 केस दर्ज हैं और पिछले 8 साल से ये मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। पुलिस ने जांच में कई साक्ष्य जुटाए हैं, जिन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस पार्टी पर हमला करने के मामले में 10 नामजद सहित 12-13 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। राव ने कहा कि हमलावरों में से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


धरने पर सवाल, संगठनों से अपील
एडीजीपी ने धरना दे रहे संगठनों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोई भी संगठन यह नहीं कह रहा कि वे पुलिस पर हमला करने वालों को सौंपेंगे और फिर मांगें पूरी करने की बात करें। उन्होंने संगठनों और परिजनों से अपील की कि गणेश का पोस्टमार्टम हो चुका है, अब शव का अंतिम संस्कार किया जाए।

ये था पूरा मामला
7 जुलाई को 12 क्वार्टर एरिया में एक जन्मदिन पार्टी के दौरान सड़क पर तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम बजाने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस के अनुसार, म्यूजिक सिस्टम बंद करवाने गई पुलिस पार्टी पर शराब के नशे में धुत युवकों ने हमला किया। इस दौरान भगदड़ में गणेश और आकाश छत से गिर गए, जिसमें गणेश की मौत हो गई और आकाश गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस का दावा है कि गणेश ने खुद छत से छलांग लगाई, जबकि परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उसे धक्का दिया।

परिजनों का धरना और मांगें
गणेश के परिजन और दलित संगठन पिछले 10 दिनों से सिविल अस्पताल में धरना दे रहे हैं। वे पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने, एक करोड़ रुपये मुआवजे, और न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव लेने से इनकार कर दिया और हरियाणा शव सम्मान निपटान कानून 2025 के तहत प्रशासन द्वारा जारी 12 घंटे के अल्टीमेटम को भी ठुकरा दिया।


प्रशासन का रुख
पुलिस और प्रशासन ने हरियाणा शव सम्मान निपटान कानून के तहत गणेश के घर पर नोटिस चस्पा किया, जिसमें 12 घंटे के भीतर शव का अंतिम संस्कार करने का निर्देश दिया गया। अल्टीमेटम खत्म होने के बाद प्रशासन जबरन अंतिम संस्कार कर सकता है। परिजनों ने पोस्टमार्टम को असंवैधानिक बताते हुए इसका विरोध किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed