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रेलवे कर्मी की बेटी का हत्यारोपी दोषी करार

Tue, 16 Feb 2021 01:04 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 16 Feb 2021 01:04 AM IST
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accused of girl's murder declare culprit
हिसार। पुरानी कचहरी के पास फूड हब में वर्ष 2017 को रेलवे कॉलोनी निवासी पूजा की हत्या के आरोपी रेलवे कॉलोनी निवासी नवीन को सोमवार को एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने दोषी करार दिया है। नवीन को सजा के लिए 19 फरवरी निर्धारित की गई है।
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मामले के संबंध में सिविल लाइन थाना पुलिस ने सितंबर 2017 को उत्तरप्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के गांव मोहामीदपुर निवासी शिवलाल की शिकायत पर केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में शिवलाल ने बताया था कि वह रेलवे विभाग में प्वॉइंट्स मैन के पद पर कार्यरत है और फिलहाल उसकी ड्यूटी हिसार में है। उसने बताया था कि उसी के चलते वह हिसार की रेलवे कॉलोनी में परिवार सहित रह रहा है। पीड़ित शिवलाल ने बताया था कि नवीन उसकी बेटी को परेशान करता था और शादी के लिए दबाव बनाता था और जान से मारने की धमकी देता था। शिवलाल ने शिकायत में बताया था कि कई बार नवीन को समझाया गया, लेकिन वह नहीं माना। शिवलाल का आरोप था कि नवीन ने 12 सितंबर 2017 को पुरानी कचहरी के पास स्थित फूड हब में पूजा की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने नवीन के खिलाफ हत्या व आर्म्स एक्ट के तहत का केस दर्ज किया था।
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