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छेड़छाड़ के मामले में दोषी को 3 साल की कैद

Tue, 03 Sep 2019 12:57 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 03 Sep 2019 12:57 AM IST
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3 years imprisonment
जिले के एक गांव निवासी पीड़िता ने बताया कि उसकी दो लड़कियां व एक लड़का है। उसकी 13 वर्षीय बड़ी लड़की 7वीं कक्षा में पढ़ती है। पीड़िता के अनुसार 4 अगस्त 2018 को वह अपनी बहन के पास गई हुई थी। पड़ोस में रहने वाली रिश्ते की उसकी ननद उनके घर आई। उस समय उसकी बड़ी लड़की घर पर अकेली थी। उसने कहा कि सब्जी में मिर्च तीखी डालनी हैं और जो वह गोली देगी, वह सब्जी में डाल देना और अपने पापा को खिला देना। उसकी बेटी ने सब्जी में गोली मिला दी। उसका पति घर पहुंचा तो वह मीट की सब्जी लेकर आया था, इसलिए उसने घर पर बनाई सब्जी नहीं खाई। रात को एक-डेढ़ बजे आरोपी बूटा सिंह उनके घर आया और उसकी बेटी को दूसरे कमरे में ले जाने की कोशिश की। इसी बीच उसकी छोटी बेटी जाग गई और रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर उसके पति जाग गए। वे बूटा सिंह को पकड़ने लगे तो आरोपी उसकी बेटी को छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 354(ए)(आई), 452, 328, 120बी व पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने सोमवार को आरोपी बूटा सिंह को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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