{"_id":"6a57d5b434268b36be0f6766","slug":"234-crore-will-be-spent-on-the-repair-of-two-flood-affected-roads-hisar-news-c-21-hsr1020-911290-2026-07-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hisar News: बाढ़ प्रभावित दो सड़कों की मरम्मत पर 2.34 करोड़ रुपये होंगे खर्च","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hisar News: बाढ़ प्रभावित दो सड़कों की मरम्मत पर 2.34 करोड़ रुपये होंगे खर्च
विज्ञापन
हिसार। लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण सड़कों की विशेष मरम्मत के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इन कार्यों पर लगभग 2 करोड़ 34 लाख 43 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी।
मंत्री ने बताया कि स्वीकृत परियोजनाओं के तहत मात्रश्याम से शाहपुर सड़क की विशेष मरम्मत के लिए 1 करोड़ 85 लाख 63 हजार रुपये तथा न्योली कलां से मात्रश्याम सड़क की मरम्मत के लिए 48 लाख 80 हजार रुपये की मंजूरी दी गई है।
रणबीर गंगवा ने कहा कि बाढ़ के कारण सड़कों को हुए नुकसान को देखते हुए इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। इसके लिए सड़क अनुरक्षण नीति के तहत नवीनीकरण अवधि में पांच वर्ष की छूट प्रदान की गई है। साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के मानकों के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड को समयपूर्व समाप्त करने की अनुमति भी दी गई है।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि इन विशेष प्रावधानों से मरम्मत कार्य में किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक बाधा नहीं आएगी और क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण शीघ्र शुरू किया जा सकेगा। सड़कें दुरुस्त होने के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों और यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी तथा आवागमन पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और सुगम होगा।
विज्ञापन
मंत्री ने बताया कि स्वीकृत परियोजनाओं के तहत मात्रश्याम से शाहपुर सड़क की विशेष मरम्मत के लिए 1 करोड़ 85 लाख 63 हजार रुपये तथा न्योली कलां से मात्रश्याम सड़क की मरम्मत के लिए 48 लाख 80 हजार रुपये की मंजूरी दी गई है।
विज्ञापन
रणबीर गंगवा ने कहा कि बाढ़ के कारण सड़कों को हुए नुकसान को देखते हुए इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। इसके लिए सड़क अनुरक्षण नीति के तहत नवीनीकरण अवधि में पांच वर्ष की छूट प्रदान की गई है। साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के मानकों के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड को समयपूर्व समाप्त करने की अनुमति भी दी गई है।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि इन विशेष प्रावधानों से मरम्मत कार्य में किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक बाधा नहीं आएगी और क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण शीघ्र शुरू किया जा सकेगा। सड़कें दुरुस्त होने के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों और यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी तथा आवागमन पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और सुगम होगा।