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उपभोक्ता फोरम ने मोबाइल कंपनी को दिए 10 हजार कीमत और दो हजार रुपये जुर्माना देने के आदेश

Wed, 12 Dec 2018 12:23 AM IST
Updated Wed, 12 Dec 2018 12:23 AM IST
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उपभोक्ता फोरम ने मोबाइल कंपनी को दिए 10 हजार कीमत और दो हजार रुपये जुर्माना देने के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार। उपभोक्ता फोरम ने खराब मोबाइल के मामले में एक कंपनी को मोबाइल की कीमत 10 हजार रुपये लौटाने और साथ में दो हजार रुपये कंपनसेशन के तौर पर देने के आदेश दिए हैं। मोबाइल से संबंधित दो अन्य मामलों में फोरम ने लिटिगेशन चार्जेज के तौर पर हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। इसी प्रकार एक अन्य मामले में झांसा देकर लोन न देने और आरोपी के रुपये वापस न देने के मामले में मूल राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने और 5000 रुपये का कंपनसेशन देने के आदेश सुनाए हैं।
सेक्टर 9/11 निवासी राजिंद्र सैनी द्वारा उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में बताया कि उसने पुष्पा कॉम्प्लेक्स स्थित एक मोबाइल शॉप से 24 अगस्त 2017 को पेनासोनिक कंपनी का मोबाइल 10 हजार रुपये में खरीदा था। दो माह बाद उसमें खराबी आ गई। उसने कंपनी के सर्विस सेंटर पर दिखाया तो ठीक करके दे दिया, लेकिन दो माह बाद फिर से खराब हो गया। 23 अगस्त 2017 को उसे सर्विस सेंटर से जवाब दिया गया कि मोबाइल के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और बैटरी में दिक्कत है। इन्हें बदलने के लिए उससे अतिरिक्त रुपयों की मांग की गई। इसके बाद राजिंद्र ने मोबाइल की कीमत ब्याज सहित दिलाने और 5500 रुपये कानूनी कार्रवाई के खर्च के तौर पर हर्जाने की मांग करते हुए उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले की सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रघबीर सिंह, सदस्य वेद प्रकाश गोयल व सुखदीप कौर ने कंपनी को मोबाइल की कीमत 10 हजार रुपये लौटाने और कंपनसेशन के रूप में दो हजार रुपये एक माह में पीड़ित को देने के आदेश दिए।
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कंपनी से कम ब्याज पर लोन दिलाने का दिया झांसा
सीसवाल गांव निवासी बंसीलाल ने उपभोक्ता फोरम में दी शिकायत में कहा कि उसके पड़ोसी कमल ने उसे बताया कि वह एक क्रेडिट केयर आदमपुर की ब्रांच में एजेंट है और उसे कम ब्याज पर लोन दिला सकता है। इसके लिए उसे आधार कार्ड, राशन कार्ड और उसकी माता का आधार कार्ड और 4700 रुपये की फीस देनी होगी। बंसीलाल ने कहा कि उसे पैसों की जरूरत थी और वह उसके बहकावे में आ गया। 20 जनवरी 2018 को उसने 4700 रुपये और कागजात जमा करा दिए। उसने कहा कि उसे रसीद नंबर 40 से सिर्फ 3500 रुपये की रसीद दी गई। इसके बाद उसने कई बार कहा, लेकिन लोन नहीं दिलाया गया। उसने रुपये वापस मांगे, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इसके बाद उसने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराते हुए 4700 रुपये मूल राशि तथा 55 हजार रुपये हरासमेंट के रूप में हर्जाने के तौर पर दिलाने की मांग की। इस मामले में उपभोक्ता फोरम ने पिछले माह 22 नवंबर को फैसला सुनाते हुए रसीद के 3500 की राशि 20 जनवरी से 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने और 5000 हजार रुपये कंपनसेशन व खर्च के तौर पर हर्जाने में रूप में 30 दिनों में पीड़ित को देने के आदेश दिए।
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कंपनी को मोबाइल ठीक करके देने और 3100 रुपये का हर्जाना देने के आदेश
उपभोक्ता फोरम ने एक अन्य मामले में सुनवाई करते हुए मोबाइल कंपनी को उपभोक्ता का मोबाइल ठीक करके देने व 3100 रुपये हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। मामले के अनुसार महाबीर कॉलोनी निवासी रविंद्र सैनी ने उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में बताया कि उसने पुष्पा कॉम्प्लेक्स स्थित एक मेगा स्टोर से ओपो कंपनी का मोबाइल खरीदा था। कुछ दिन बाद ही इसके सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ गई। उसने कई बार कंपनी के सर्विस सेंटर में दिखाया, लेकिन मोबाइल ठीक नहीं हुआ। उपभोक्ता फोरम ने इस मामले में उपभोक्ता का मोबाइल ठीक करके देने और 3100 रुपये लिटिगेशन चार्जेज के रूप में हर्जाना देने के आदेश सुनाए।
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