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Hisar News: किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी रिश्ते के चाचा को 20 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 30 Sep 2023 01:05 AM IST
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20 years imprisonment to cousin's uncle found guilty of raping teenage girl
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार मेहता की अदालत ने जिले के एक गांव की किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी रिश्ते के चाचा सुनील कुमार को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस संबंध में पुलिस ने 7 फरवरी 2019 को दुष्कर्म करने, 6 पॉक्सो एक्ट और एससीएसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
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पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार जिले के एक गांव में रहने वाली 13 साल की लड़की ने पुलिस को बताया था कि वह नौवीं कक्षा की छात्रा है। पड़ोस में सुनील का मकान है, जो रिश्ते में उसका चाचा लगता है। जून 2018 की गर्मी की छुट्टियों में दिन के समय सुनील ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि एक दिन उसे सुनील ने अपनी परचून की दुकान में बुलाया और दुष्कर्म किया। दिसंबर 2018 में रात को करीब 8 बजे सहेली के घर दूध लेने जा रही थी। तब वह उसे खेत में ले गया और शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि सुनील ने उसे गोलियों का एक पत्ता दिया, जिसे खाने पर उसके पेट में बहुत दर्द हुआ। इसके बाद उसने अपनी मां को आपबीती बताई थी। पीड़ित पक्ष के वकील बलवंत सिंह बोंदिया ने बताया कि अदालत ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है।
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